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Kurukshetra News: मस्तान सिंह हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Nov 2025 02:02 AM IST
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bail plea of accused in mastan singh murder case rejected
कुरुक्षेत्र। अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत ने जर्मनी से लौटे नवविवाहित मस्तान सिंह की हत्या मामले में पिहोवा के सैनी मोहल्ले के रहने वाले मुख्य आरोपी रवि (32) की नियमित जमानत याचिका वीरवार को खारिज कर दी।
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वारदात 30 सितंबर 2024 की रात की है। मस्तान सिंह शादी के कुछ महीने बाद ही जर्मनी से अपने मानसिक रूप से बीमार पिता का इलाज कराने के लिए 27 सितंबर को भारत लौटा था। 30 सितंबर की रात को घर में सोते समय आठ से नौ हमलावरों ने नुकीले हथियारों से उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी को चुनरी से हाथ-पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया था। पत्नी किसी तरह रस्सी खोलकर सास के पास पहुंची और पूरी घटना बताई।
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थाना सदर पिहोवा में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी रवि को पुलिस ने 2 अक्तूबर 2024 को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका में उसकी ओर से दलील दी गई थी कि एफआईआर में उसका नाम नहीं है व कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। केवल बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई, जो साक्ष्य में मान्य नहीं हैं। कोई हथियार या सामान बरामद नहीं हुआ। इसके साथ ही वह पिछले 55 दिन से जेल में है और कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए न्यायाधीश सतीश कुमार ने अपने आदेश में कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। जमानत मिलने पर गवाहों को धमकाने और साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका है।
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