फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Arhatiya's suit for recovery of Rs 4.45 lakh dismissed, court finds contradiction in claim

Kurukshetra News: आढ़ती की 4.45 लाख की वसूली का मुकदमा खारिज, अदालत ने दावे में पाया विरोधाभास

Sat, 20 Dec 2025 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sat, 20 Dec 2025 01:48 AM IST
विज्ञापन
Arhatiya's suit for recovery of Rs 4.45 lakh dismissed, court finds contradiction in claim
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दविंदर की अदालत ने न्यू ग्रेन मार्केट के कमीशन एजेंट एमएस इशाम सिंह एंड संस की ओर से दायर 4,45,148 रुपये की वसूली के मुकदमे को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि मुद्दई आढ़ती ने बही खाते का पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं किया है व बही खाते में दर्ज प्रविष्टियों में गंभीर विरोधाभास हैं और दावा साबित करने में असफल रहा।
मुकदमा 11 दिसंबर 2017 को दायर किया गया था। मुद्दई इशाम सिंह ने आरोप लगाया कि गांव उनिसपुर निवासी महिंदर सिंह, बलवान सिंह और उनके पिता देश राज उनकी आढ़त फर्म के ग्राहक थे। उन्होंने कृषि व घरेलू जरूरतों के लिए एडवांस राशि ली और 12 दिसंबर 2014 को 2,77,700 रुपये बकाया स्वीकार किया। बाद में कुछ और राशि और लेने के बाद कुल 4.45 लाख रुपये ब्याज सहित बकाया बताया गया।
विज्ञापन

आरोपियों ने बचाव में कहा कि केवल महिंदर सिंह ग्राहक था, अन्य दो अलग रहते हैं और उनका कोई लेन-देन नहीं। बही खाते फर्जी हैं और हस्ताक्षर खाली कागजों पर लिए गए हैं। अदालत ने पाया कि मुद्दई ने रोशनामचा (प्राथमिक खाता) पेश नहीं किया, जबकि रोकड़ बही और लेजर में एंट्रीज आपस में विरोधाभासी हैं। 12 दिसंबर 2014 को एक में 2.77 लाख तो दूसरे में 6.56 लाख बकाया दिखाया गया। पुराने रिकॉर्ड के गायब होने का दावा भी संदिग्ध पाया गया। गवाह मुनीम की नियुक्ति भी साबित नहीं हुई। इसलिए मुख्य मुद्दा मुद्दई के खिलाफ गया। अदालत ने कहा कि मुद्दई ने सामग्री तथ्य छिपाए और मुकदमा अपने आचरण से वंचित करने योग्य है। मुकदमा लागत सहित खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed