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पत्नी की मौत के बाद 15 साल की बेटी से करता था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Nov 2021 02:03 AM IST
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After the death of his wife, he used to rape a 15-year-old daughter, the court sentenced life imprisonment
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मकान मालकिन की शिकायत पर पुलिस ने डेढ़ साल पहले नाबालिग के पिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोषी अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करता था, जिसकी शिकायत नाबालिग ने अपने मकान मालिक से की थी। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 28 मई 2020 को थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने विजय कुमार को अपने मकान का एक कमरा किराए पर दिया हुआ था, जिसमें विजय कुमार 15 साल, सात साल, तीन साल की बेटी व एक छह साल के बेटे के साथ रहता था। विजय कुमार की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 26 मई 2020 को विजय कुमार की बड़ी बेटी (15) रोते हुए उसके पास आई थी। उसने उसे बताया कि उसका पिता करीब एक माह से उसके साथ गलत काम कर रहा है। आज भी उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया है। उसकी शिकायत महिला ने तुरंत पुलिस को दी। शिकायत पर थाना सदर थानेसर में पॉक्सो एक्ट, 376 (3) आईपीसी व 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक सुमन देवी को सौंपी गई थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में दर्ज कराए गए थे। 29 मई को मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। यहां से अदालत के आदेश से आरोपी को कारागार भेजा गया था। इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 29 नवंबर को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
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