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Kurukshetra: दुकानदार से छीना झपटी के दोषी को पांच साल कैद, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Thu, 05 Dec 2024 02:16 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 05 Dec 2024 02:16 PM IST
सार

जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीना-झपटी के आरोपी सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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accused of snatching from a shopkeeper in Kurukshetra was sentenced to five years imprisonment
सांकेतिक - फोटो : ANI

विस्तार

कुरुक्षेत्र में डेढ़ साल पहले दुकानदार से नोटों के हार छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सन्नी कुमार निवासी बन को पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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थाना लाडवा में चार फरवरी 2023 को दर्ज शिकायत में सतबीर सिंगला निवासी लाडवा ने बताया था कि उसकी लाडवा में जनरल स्टोर की दुकान है। वह तीन फरवरी शाम करीब साढ़े पांच बजे दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। उसी समय एक युवक उसकी से एक-एक हजार रुपये की दो माला झपट कर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया था। 
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जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीना-झपटी के आरोपी सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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