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Kurukshetra: दुष्कर्म करने दोषी को कठोर उम्रकैद की सजा; 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Sat, 15 Mar 2025 01:50 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 15 Mar 2025 01:50 PM IST
सार

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जोनी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376-ई के तहत कठोर उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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accused of misdeed in Kurukshetra was sentenced to rigorous life imprisonment; a fine of Rs 30,000 was also im
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी जोनी वासी पिहोवा को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जिला न्यायवादी ने बताया कि तीन सितंबर 2021 को थाना सदर पिहोवा एरिया वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी  शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गई थी। वह शाम तक घर नहीं पहुंची। उसे शक है कि जोनी नाम का लड़का उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है।
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शिकायत पर थाना सदर पिहोवा में पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी व नाबालिग की तलाश की गई। 18 अक्तूबर 2021 को नाबालिग को बरामद किया गया तथा उसके बयान न्यायालय में कलमबद्द करवाए गए । मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 तथा आईपीसी की धारा 343,376 व 376 (ई) जोड़ दी गई तथा जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप को सौंपी गई। इस दौरान आरोपी जोनी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 
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मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जोनी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376-ई के तहत कठोर उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 450 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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