Kurukshetra: मुआवजे की मांग को लेकर बीच सड़क पर बना दी दीवार, लगा लंबा जाम, जानें पूरा मामला
मुआवजे की मांग को लेकर एख शख्स ने बीच सड़क पर दीवार खड़ी कर दी जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने समझा-बुझा कर जाम को खुलवाया। डिटेल में पढ़ें खबर...
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पिहोवा-कुरुक्षेत्र स्टेट हाईवे पर मंगलवार को यातायात उस समय ठप हो गया जब एक व्यक्ति ने बीच सड़क पर दीवार खड़ी कर दी। इससे करीब चार घंटे तक राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी तो पुलिस व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों में भी हड़बड़ी मच गई। पुलिस को वाहनों को सुचारू करने के लिए रूट डायवर्ट करना पड़ा। संबंधित व्यक्ति को जमीन का उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा देकर दीवार हटवाई।
मुआवजे की मांग पूरी न होने पर रोष स्वरूप दीवार बनाने से दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जमीन मालिक को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में डीएसपी निर्मल सिंह व पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ऋषि सचदेवा, जेई सुरेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद हाईवे को खुलवाया।
बड़े वाहन ढांड रोड से तो अन्य को खेतों से निकाला
रास्ता अवरुद्ध होने के कारण बसों व अन्य बड़े वाहनों को ढांड रोड व अंबाला रोड से होकर जाना पड़ा। वहीं, छोटे वाहन चालकों को सड़क के साथ लगते खेतों से रास्ता बना कर निकाला गया। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बलविंदर सिंह ने बताया कि लगभग 22 मरले यह जमीन हमारी है। इस पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना ली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को मार्किट रेट पर मुआवजा या जमीन के बदले जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले के विरोध में सरकार उच्चतम न्यायालय गई, वहां पर भी हमारे पक्ष में फैसला सुनाया गया। इस पर 2023 में जब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो सड़क के बीचों बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया था लेकिन तत्कालीन एसडीएम ने आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। उनके आश्वासन पर हमने काम बंद कर दिया था लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे खिलाफ ही कुरुक्षेत्र न्यायालय में मामला चलाया, जहां से भी फैसला हमारे पक्ष में आया। ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की है। उन्होंने मांग की है कि या तो हमें हमारी जमीन का मुआवजा दिया जाए या हमें सरकार द्वारा जमीन दी जाए।
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मौके पर मौजूद अधिवक्ता मिथुन अत्री ने बताया कि इस जमीन से संबंधित मामले में कोर्ट ने लखविंदर कौर के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिस पर आज उन्होंने अपनी जमीन पर निर्माण किया है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुआवजा देना चाहिए।
पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त जमीन का मुआवजा पहले दिया गया है लेकिन जमीन मालिक ने मुआवजा कम मिलने का कारण बता कर न्यायालय में केस दायर किया था, जिसके न्यायालय ने उचित मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। केस बनाकर सरकार को भेजा जाएगा जो भी राशि सरकार तय करेगी लखविंदर कौर को दे दी जाएगी।