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करीब 20 साल बाद छुटेगा फतुहपुर की 30 एकड़ से अधिक पंचायती जमीन से कब्जा
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:53 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। गांव फतुहपुर की 30 एकड़ से अधिक पंचायती जमीन से करीब दो दशक बाद कब्जा छुड़ाया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत विभाग को 29 नवंबर तक कब्जा छुड़ाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अदालत में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए योजना बनानी शुरू कर दी है।
गांव के सरपंच ने पहले प्रशासनिक स्तर पर कब्जा छुड़ाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 2006-07 में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि करीब 30 वर्षों से गांव की पंचायती जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। इससे पंचायत को करीब 25 लाख रुपये हर साल नुकसान हो रहा है। और इससे गांव का विकास भी प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट में सरपंच ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया था। इतनी ही जमीन पर अन्य लोगों की ओर से भी कब्जा किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं और यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायाधीश महाबीर सिंह सिंधू ने 29 अक्तूबर को स्टेट पंचायत विभाग को संबंधित जमीन से चार सप्ताह में कब्जा छुड़ाने के आदेश दिए हैं। वहीं पंचायत विभाग के निदेशक ने भी विभाग के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
पहले भी डीसी ने दो बार दिए आदेश, नहीं पहुंचे अधिकारी : सरपंच
सरपंच शमशेर सिंह ने बताया कि पंचायत की करीब 60 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। लेकिन 11 लोगों के खिलाफ जमीन याचिका दायर करने के बाद तत्कालीन डीसी ने भी संबंधित अधिकारियों को न केवल जमीन छुड़ाने बल्कि आरोपियों से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष वसूल करने के भी आदेश दिए थे। लेकिन कोई भी अधिकारी कब्जा छुड़ाने नहीं पहुंचा, जबकि इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक नियुक्त कर दिए गए थे। इसी फैसले के विरोध में संबंधित लोग हाईकोर्ट में पहुंचे थे। यहां अदालत ने स्टे लगाते हुए निचले स्तर पर ही मामला निपटाने को कहा था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तो उन्होंने याचिका दायर की और अब हाईकोर्ट ने कब्जा छुड़ाने के आदेश जारी किए हैं।
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हाईकोर्ट के आदेशों का पालना किया जाएगा : डीडीपीओ
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह तक गांव की पंचायती जमीन से कब्जा छुड़ाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन किया जाएगा। पंचायत विभाग के साथ-साथ यह कार्रवाई तहसीलदार की ओर से की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश स्टेट को किए हैं और उन्हें भी इस संबंध में विभाग से निर्देश भी मिल चुके हैं।
- कपिल शर्मा, डीडीपीओष
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कुरुक्षेत्र। गांव फतुहपुर की 30 एकड़ से अधिक पंचायती जमीन से करीब दो दशक बाद कब्जा छुड़ाया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत विभाग को 29 नवंबर तक कब्जा छुड़ाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अदालत में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए योजना बनानी शुरू कर दी है।
गांव के सरपंच ने पहले प्रशासनिक स्तर पर कब्जा छुड़ाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 2006-07 में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि करीब 30 वर्षों से गांव की पंचायती जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। इससे पंचायत को करीब 25 लाख रुपये हर साल नुकसान हो रहा है। और इससे गांव का विकास भी प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट में सरपंच ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया था। इतनी ही जमीन पर अन्य लोगों की ओर से भी कब्जा किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं और यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायाधीश महाबीर सिंह सिंधू ने 29 अक्तूबर को स्टेट पंचायत विभाग को संबंधित जमीन से चार सप्ताह में कब्जा छुड़ाने के आदेश दिए हैं। वहीं पंचायत विभाग के निदेशक ने भी विभाग के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
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पहले भी डीसी ने दो बार दिए आदेश, नहीं पहुंचे अधिकारी : सरपंच
सरपंच शमशेर सिंह ने बताया कि पंचायत की करीब 60 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। लेकिन 11 लोगों के खिलाफ जमीन याचिका दायर करने के बाद तत्कालीन डीसी ने भी संबंधित अधिकारियों को न केवल जमीन छुड़ाने बल्कि आरोपियों से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष वसूल करने के भी आदेश दिए थे। लेकिन कोई भी अधिकारी कब्जा छुड़ाने नहीं पहुंचा, जबकि इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक नियुक्त कर दिए गए थे। इसी फैसले के विरोध में संबंधित लोग हाईकोर्ट में पहुंचे थे। यहां अदालत ने स्टे लगाते हुए निचले स्तर पर ही मामला निपटाने को कहा था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तो उन्होंने याचिका दायर की और अब हाईकोर्ट ने कब्जा छुड़ाने के आदेश जारी किए हैं।
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हाईकोर्ट के आदेशों का पालना किया जाएगा : डीडीपीओ
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह तक गांव की पंचायती जमीन से कब्जा छुड़ाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन किया जाएगा। पंचायत विभाग के साथ-साथ यह कार्रवाई तहसीलदार की ओर से की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश स्टेट को किए हैं और उन्हें भी इस संबंध में विभाग से निर्देश भी मिल चुके हैं।
- कपिल शर्मा, डीडीपीओष