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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार का जुर्माना
Updated Tue, 13 Mar 2018 11:32 PM IST
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रंजिश में युवक की जान लेने वाले को ताउम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने सुनाए हैं। जिला उप न्यायवादी के मुताबिक दोषी व्यक्ति को यह सजा डीएवी कॉलेज पिहोवा में रंजिश के चलते चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के मामले में दी गई है। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त 2014 को थाना पिहोवा से उप निरीक्षक फूल सिंह टीम सहित मिशन अस्पताल पहुंचे थे।ज हां सन्नी निवासी भागल थाना चीका जिला कैथल ने बयान दर्ज कराया कि वह और उसका भाई गौरव डीएवी कॉलेज पिहोवा का छात्र हैं। 8 अगस्त को दोपहर के समय स्टाफ रूम में बचाओ की आवाज आने पर देखा कि अनिल के हाथ में चाकू था और सन्नी, पौनी, चंद्रमणि, वकील, चीता, भाषू एवं अंकित उसके भाई को पीट रहे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक हमलावर गांव सारसा के रहने वाले हैं और कॉलेज के छात्र हैं। इस घटना के दौरान अनिल पौंटी ने उसके भाई की छाती में चाकू घोंप दिया। अन्य सभी घटनास्थल से भाग गए। गौरव को मिशन अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने सन्नी निवासी भागल कैथल के बयान पर आरोपियों के खिलाफ थाना पिहोवा में आईपीसी धारा 302/148/149/341/506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
उप निरीक्षक फूल सिंह ने 10 अगस्त 2014 को मामले के मुख्य आरोपी अनिल सिंह उर्फ पौंटी वासी सारसा कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी से वारदात में प्रयोग चाकू भी बरामद किया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार करके बताया कि कॉलेज में प्रधानी के लिए सारसा और भागल के लड़कों के बीच विवाद चल रहा था। वारदात से 4-5 दिन पहले भी भागल, सारसा के लड़कों के बीच कहासुनी हुई थी। उसी का बदला लेने को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कालेज में घेरा डालकर गौरव को चाकू से मारा था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश सिंह की अदालत में विचारधीन था। अदालत ने आरोपी अनिल उर्फ पौंटी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद (मृत्यु तक) की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने सुनाए हैं। जिला उप न्यायवादी के मुताबिक दोषी व्यक्ति को यह सजा डीएवी कॉलेज पिहोवा में रंजिश के चलते चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के मामले में दी गई है। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त 2014 को थाना पिहोवा से उप निरीक्षक फूल सिंह टीम सहित मिशन अस्पताल पहुंचे थे।ज हां सन्नी निवासी भागल थाना चीका जिला कैथल ने बयान दर्ज कराया कि वह और उसका भाई गौरव डीएवी कॉलेज पिहोवा का छात्र हैं। 8 अगस्त को दोपहर के समय स्टाफ रूम में बचाओ की आवाज आने पर देखा कि अनिल के हाथ में चाकू था और सन्नी, पौनी, चंद्रमणि, वकील, चीता, भाषू एवं अंकित उसके भाई को पीट रहे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक हमलावर गांव सारसा के रहने वाले हैं और कॉलेज के छात्र हैं। इस घटना के दौरान अनिल पौंटी ने उसके भाई की छाती में चाकू घोंप दिया। अन्य सभी घटनास्थल से भाग गए। गौरव को मिशन अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने सन्नी निवासी भागल कैथल के बयान पर आरोपियों के खिलाफ थाना पिहोवा में आईपीसी धारा 302/148/149/341/506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
उप निरीक्षक फूल सिंह ने 10 अगस्त 2014 को मामले के मुख्य आरोपी अनिल सिंह उर्फ पौंटी वासी सारसा कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी से वारदात में प्रयोग चाकू भी बरामद किया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार करके बताया कि कॉलेज में प्रधानी के लिए सारसा और भागल के लड़कों के बीच विवाद चल रहा था। वारदात से 4-5 दिन पहले भी भागल, सारसा के लड़कों के बीच कहासुनी हुई थी। उसी का बदला लेने को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कालेज में घेरा डालकर गौरव को चाकू से मारा था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश सिंह की अदालत में विचारधीन था। अदालत ने आरोपी अनिल उर्फ पौंटी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद (मृत्यु तक) की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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