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डीएलएसए ने मृतक बिरजू के परिजनों को दी 4 लाख की आर्थिक सहायता
Updated Tue, 04 Jul 2017 12:04 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मृतक बिरजू के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुआवजे के रुप में देने के आदेश पारित किए हैं। इतना ही नहीं मृतक के परिजनों को जरूरत पड़ने पर डीएलएसए की तरफ से नि:शुल्क कानूनी सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नेहा नौहरिया ने बताया कि बिरजू उर्फ बैजू की हत्या 11 नवंबर 2015 को की गई थी। बिरजू अपने पीछे पत्नी लालिया देवी और 4 बच्चों को छोड़ गया। इनमें से एक बच्चे की आयु शादी के लायक है, जबकि 3 नाबालिग हैं। मृतक के भाई प्रहलाद कुमार ने शाहबाद पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर 2015 को आईपीसी की धारा 304,201 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 मई 2017 को आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को हरियाणा विक्टिम कम्पनसैशन एक्ट 2013 के तहत मुआवजा देने के लिए डीएलएसए के पास भेजा। 30 मई 2017 को मृतक बिरजू की पत्नी लालिया देवी के आवेदन पर कंपनसेशन के योग्य पाया गया।
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कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मृतक बिरजू के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुआवजे के रुप में देने के आदेश पारित किए हैं। इतना ही नहीं मृतक के परिजनों को जरूरत पड़ने पर डीएलएसए की तरफ से नि:शुल्क कानूनी सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नेहा नौहरिया ने बताया कि बिरजू उर्फ बैजू की हत्या 11 नवंबर 2015 को की गई थी। बिरजू अपने पीछे पत्नी लालिया देवी और 4 बच्चों को छोड़ गया। इनमें से एक बच्चे की आयु शादी के लायक है, जबकि 3 नाबालिग हैं। मृतक के भाई प्रहलाद कुमार ने शाहबाद पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर 2015 को आईपीसी की धारा 304,201 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 मई 2017 को आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को हरियाणा विक्टिम कम्पनसैशन एक्ट 2013 के तहत मुआवजा देने के लिए डीएलएसए के पास भेजा। 30 मई 2017 को मृतक बिरजू की पत्नी लालिया देवी के आवेदन पर कंपनसेशन के योग्य पाया गया।