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Kurukshetra News: मंदबुद्धि बच्चे से कुकर्म में दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 17 Apr 2023 01:39 AM IST
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20 years in jail for misbehavior with a mentally retarded child
कुरुक्षेत्र। तीन साल पहले मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सतबीर उर्फ सोनू पर 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने बच्चे को 10 रुपये का लालच देकर उसके साथ कुकर्म किया था।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका 15 साल का पोता मंदबुद्धि है। 27 जनवरी 2020 शाम करीब पांच बजे उसका पोता खेल रहा था। इसी दौरान गांव का ही सोनू उसके पोते को 10 रुपये का लालच देकर गांव की धर्मशाला में ले गया। यहां आरोपी ने उसके पोते के साथ कुकर्म किया। घर आने पर पोते ने सारी बात उसे बताई। इस संबंध में शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके 11 फरवरी को पुलिस ने आरोपी सतबीर को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सतबीर उर्फ सोनू को दोषी करार दिया। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 377 आईपीसी के तहत 10 साल की कैद व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
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