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Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2024 05:19 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
कुरुक्षेत्र। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पिंकी उर्फ पिंकों निवासी थानेसर पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने मारपीट के बाद किशोरी के साथ गलत काम किया था। थाना कृष्णा गेट के अंतर्गत 13 दिसंबर 2022 को दर्ज शिकायत में पीड़ित किशोरी ने बताया था कि उसकी उम्र करीब 14 साल है। वह 13 दिसंबर को अपने घर से बाहर गई हुई थी। उस समय उसके साथ तीन युवकों ने मारपीट कर गलत काम किया था। किसी को बताने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी पिंकी को गिरफ्तार किया था।
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उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी पिंकी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त 11 माह के कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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