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महिला से चैन छीनने के दोषी को पांच वर्ष की कैद
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:12 AM IST
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महिला से चेन छीनने वाले को पांच वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मई 2017 में एक महिला की चेन छीन ली थी। आरोपी को अदालत ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। उपन्यायवादी चंद्र मोहन ने बताया कि 12 मई 2017 को चंपा निवासी एकता विहार कुरुक्षेत्र ने थाना शहर थानेसर में शिकायत दी थी कि वह अपनी पड़ोसन के साथ दु:ख भंजन मंदिर कुरुक्षेत्र गई थी। वापस आते समय पीएनबी कॉलोनी से होकर लौट रही थी। जब वह कॉलोनी में पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने सोने की चेन छीन ली थी। सूचना पर आदर्श थाना केयूके में 379-ए के तहत मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह को सौंपी गई थी। 22 मई 2017 को आरोपी नितिन उर्फ कक्कू निवासी डेरा भागीरथ थाना झिंझाना यूपी को गिरफ्तार कर उससे चेन भी बरामद कर ली गई थी। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर महिला से चेन छीनने की बात कबूल ली थी। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोषी को 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मई 2017 में एक महिला की चेन छीन ली थी। आरोपी को अदालत ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। उपन्यायवादी चंद्र मोहन ने बताया कि 12 मई 2017 को चंपा निवासी एकता विहार कुरुक्षेत्र ने थाना शहर थानेसर में शिकायत दी थी कि वह अपनी पड़ोसन के साथ दु:ख भंजन मंदिर कुरुक्षेत्र गई थी। वापस आते समय पीएनबी कॉलोनी से होकर लौट रही थी। जब वह कॉलोनी में पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने सोने की चेन छीन ली थी। सूचना पर आदर्श थाना केयूके में 379-ए के तहत मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह को सौंपी गई थी। 22 मई 2017 को आरोपी नितिन उर्फ कक्कू निवासी डेरा भागीरथ थाना झिंझाना यूपी को गिरफ्तार कर उससे चेन भी बरामद कर ली गई थी। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर महिला से चेन छीनने की बात कबूल ली थी। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोषी को 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।