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फायर करने वाले गौ तस्कर को 3 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना

Fri, 13 Apr 2018 12:25 AM IST
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:25 AM IST
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फायर करने वाले गौ तस्कर को 3 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना
ट्रक ड्राइवर पर फायर करने वाले गौ तस्कर को तीन साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। गायों को गाड़ी में लाद रहे लोगों को रोकने के लिए शोर मचाने वाले ट्रक ड्राइवर पर फायर करने वालों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।

जिला उप न्यायवादी हरजिंद्र नेवल के अनुसार 19 मई 2016 को थाना शहर थानेसर में दी शिकायत में सोमबीर सिंह निवासी किठाना, कैथल ने बताया था कि वह ट्रक चलाने का काम करता था। 18 मई को वह दूसरे चालक साथी कृष्ण के साथ ट्रक में लोड कोयले को पंजाब में खाली करने के बाद अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में आराम कर रहा था। 18 मई को आधी रात को एक टाटा-407 में 7-8 व्यक्ति मंडी में बैठी गायों को लोड करने लगे। इस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। गायों को लाद रहे लोगों में से एक व्यक्ति ने उन पर फायर कर दिया। वह बाल-बाल बच गया। उसके बाद दो-तीन व्यक्तियों ने उसकी गाड़ी के पास आकर पिस्तौल दिखाकर मोबाइल व दस हजार रुपये छीन लिए। जान से मारने की धमकी दी। गायों को लादकर फरार हो गए। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। 17 जुलाई 2016 को राजू, पप्पू, मुन्ना, अकवाम पंवार वासी खाना बदोस तथा 19 अगस्त 2016 को महबूब को गिरफ्तार कर लिया गया था। 24 सितंबर 2016 को जब्बार उर्फ बारु निवासी छोटा लापरा यमुना नगर को गिरफ्तार किया गया। 17 नवंबर 2016 को रुकमदीन उर्फ रुकमा, सम्सू निवासी शाहपुर सहारनपुर यूपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रुकमदीन से वारदात में प्रयोग देसी कट्टा बरामद किया गया। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने रुकमदीन उर्फ रुकमा को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में समसु, जब्बार एवं बहबूब को बरी कर दिया गया है।
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