फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   डीएलएसए ने पीड़ित नाबालिग युवती को दिया 75 हजार का मुआवजा

डीएलएसए ने पीड़ित नाबालिग युवती को दिया 75 हजार का मुआवजा

Sun, 11 Jun 2017 10:07 PM IST
Updated Sun, 11 Jun 2017 10:07 PM IST
विज्ञापन
डीएलएसए ने पीड़ित नाबालिग युवती को दिया 75 हजार का मुआवजा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नेहा नौहरिया ने कहा कि अदालत के आदेशों के बाद डीएलएसए ने एक नाबालिग लड़की को 75 हजार रुपये का मुआवजा फिक्स डिपोजिट के रुप में दिया हैं। उन्होंने बताया कि 9 जून 2013 को करीब 9 साल की लड़की अपने घर के नजदीक की एक दुकान पर गई। उसको रास्ते में किसी व्यक्ति ने रोका और दुकान के निकट घर में ले गया। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में इस्माईलाबाद थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 30 जून 2013 को न्यायाधीश एमएम ढौचक की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और पीड़िता को हरियाणा विक्टिम कम्पनशैसन एक्ट 2013 के तहत मुआवजा देने के आदेश पारित किए। इन आदेशों के बाद 10 मई 2017 को आवेदन पर डीएलएसए ने पीड़ित नाबालिग को 75 हजार रुपये का मुआवजा दिया हैं। इसके अलावा डीएलएस की तरफ से इस प्रकार के मामलों में नि:शुल्क कानूनी सहायता भी दी जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed