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Kurukshetra News: नाबालिग से गलत काम करने के दोषी को 10 साल कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2024 01:59 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to the person found guilty of committing wrongdoing to a minor
कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले नाबालिग से गलत काम करने वाले व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सौरभ निवासी गसारा जिला औरैया यूपी को 10 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। नाबालिग को दोषी सौरभ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
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थाना कृष्णा गेट में दर्ज शिकायत में निकटवर्ती गांव के व्यक्ति ने बताया था कि सौरभ व अवनीश उसके गांव के पोल्ट्री फार्म पर काम करते हैं। 18 जुलाई 2022 को उसकी करीब 16 साल की बेटी अचानक लापता हो गई थी। बाद में उसे पता चला कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए 20 जुलाई को नाबालिग लड़की को बरामद किया था साथ ही आरोपी सौरभ को काबू किया था। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराने पर बयान न्यायालय में दर्ज कराए थे। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी को कारागार भेज दिया था। जिला उप-न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सौरभ को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को आठ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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