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Karnal News: वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा डाल सकते हैं वोट
Sat, 25 May 2024 06:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Sat, 25 May 2024 06:23 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। आज 25 मई को लोकसभा का आम चुनाव व करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है। इस दिन को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाएं। हर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करे। यह अपील उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने मतदाताओं से की।
उन्होंने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर अपनी वोट डाल सकता है। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.ceoharyana.gov.in) पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके इस बारे में पता लगा सकता है।
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उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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करनाल। आज 25 मई को लोकसभा का आम चुनाव व करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है। इस दिन को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाएं। हर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करे। यह अपील उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने मतदाताओं से की।
उन्होंने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर अपनी वोट डाल सकता है। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.ceoharyana.gov.in) पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके इस बारे में पता लगा सकता है।
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उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।