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भवन बनाने, कूड़ा जलाने और जनरेटर चलाने पर होगी कार्रवाई
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदूषण को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। अब भवन गिराने और निर्माण करने, कूड़ा जलाने और जनरेटर चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने सभी अधिकारियों पर सख्ती से एक्शन लेने का मूड बनाया है। अब आग कोई भी लगाएगा तो कि संबंधित अधिकारी पर पहले कार्रवाई होगी फिर आग लगाने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक जगह पराली जली तो पांच विभाग (कृषि, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण, पंचायती विभाग, प्रशासनिक विभाग) के सात अधिकारियों (एडीओ, एसएचओ, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, पटवारी, ग्राम सचिव व तहसीलदार) पर केस दर्ज होंगे। इसके अलावा कुछ जिम्मेदारियों नगर निगम की भी रहेगी। डीसी विनय प्रताप ने आदेश देकर चार तरह की पाबंदी और एक व्यवस्था यानी फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। आदेशों की पालना नहीं होने पर केस दर्ज होंगे, जुर्माना लगेगा। बता दें कि यदि डीसी साहब ऐसा करवाने में सफल नहीं हुए तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है।
पराली जाने पर सात अधिकारियों पर केस दर्ज होंगे
खेतों से फसल अवशेष यानी पराली न जलाने का आदेश जारी किया हुआ है। एकड़ बढ़ने के साथ-साथ जुर्माना भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अब ऐसा हुआ तो कृषि अधिकारियों के साथ -साथ संबंधित एरिया के एसएचओ, पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, बीडीपीओ व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब तक 73 किसानों पर पराली जलाने के केस दर्ज हैं।
भवन ध्वस्त व निर्माण किया तो एक लाख जुर्माना
जिले में करीब 332 स्थानों पर मकानों का निर्माण चल रहा है। 109 के करीब ऐसे स्थान हैं, जहां निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा करने पर तुरंत प्रभाव पर रोक लगा दी गई है। आगामी आदेशों तक रोक निरंतर रहेगी। उल्लंघना पर 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। शहर में निगम अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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कूड़ा जलाने पर पांच हजार जुर्माना
शहर से रोजाना करीब 150 टन कचरा निकलता है। इसको उठाने से पहले कर्मचारी और आम नागरिक आग के हवाले कर देते हैं, पर अब कूड़ा-कचरा के जलाने पर प्रतिबंध घोषित किया है। डीसी ने निगम और अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए।
20 हजार जनरेटर पर पाबंदी
जिले में करीब 20 हजार परिवारों के पास जनरेटर हैं। जो ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देते हैं। डीसी ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जरनेटर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। यदि आदेश के बाद ऐसा हुआ तो अधिकारी और जनरेटर मालिक पर कार्रवाई होगी।
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पराली जाने पर सात अधिकारियों पर केस दर्ज होंगे
खेतों से फसल अवशेष यानी पराली न जलाने का आदेश जारी किया हुआ है। एकड़ बढ़ने के साथ-साथ जुर्माना भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अब ऐसा हुआ तो कृषि अधिकारियों के साथ -साथ संबंधित एरिया के एसएचओ, पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, बीडीपीओ व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब तक 73 किसानों पर पराली जलाने के केस दर्ज हैं।
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भवन ध्वस्त व निर्माण किया तो एक लाख जुर्माना
जिले में करीब 332 स्थानों पर मकानों का निर्माण चल रहा है। 109 के करीब ऐसे स्थान हैं, जहां निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा करने पर तुरंत प्रभाव पर रोक लगा दी गई है। आगामी आदेशों तक रोक निरंतर रहेगी। उल्लंघना पर 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। शहर में निगम अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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कूड़ा जलाने पर पांच हजार जुर्माना
शहर से रोजाना करीब 150 टन कचरा निकलता है। इसको उठाने से पहले कर्मचारी और आम नागरिक आग के हवाले कर देते हैं, पर अब कूड़ा-कचरा के जलाने पर प्रतिबंध घोषित किया है। डीसी ने निगम और अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए।
20 हजार जनरेटर पर पाबंदी
जिले में करीब 20 हजार परिवारों के पास जनरेटर हैं। जो ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देते हैं। डीसी ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जरनेटर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। यदि आदेश के बाद ऐसा हुआ तो अधिकारी और जनरेटर मालिक पर कार्रवाई होगी।