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दुराचारी को दस साल की कैद

Tue, 21 Jan 2014 12:09 AM IST
कैथल
कैथल Updated Tue, 21 Jan 2014 12:09 AM IST
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 Vicious ten years imprisonment
नाबालिग को भगाने और उससे दुराचार करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस चौधरी की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर छह माह के भीतर सुनवाई करते हुए दोषी को दस साल की सजा और 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड ने बताया थाना चीका में एक किसान की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
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शिकायत के अनुसार 25/26 जुलाई की रात उसकी नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई। उसी रात से आरोपी हाशियार सिंह वासी पपराला और सोनी वासी अहमदपुर भी लापता थे, जिन पर लड़की को शादी के लिए बहला-फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया। चौकी अरनौली प्रभारी एएसआई राजकुमार ने जांच करते हुए घटना के अगले दिन ही आनंदपुर साहब से आरोपी होशियार सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लड़की तथा वारदात में प्रयोग की गई बाइक को बरामद कर लिया। मेडिकल जांच में लड़की से दुराचार करने की पुष्टी हुई।
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दूसरे आरोपी सोनी को भी 29 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। सात अगस्त को पुलिस ने मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। प्रवक्ता ने बताया कि तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था जिसमें सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आरएस चौधरी की अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य एवं गवाह के बयान को मध्यनजर रखकर दोषी होशियार सिंह पपराला को सजा सुनाई, दूसरे आरोपी सोनी को बरी कर दिया गया।
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