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Karnal News: वन टाइम सेटलमेंट योजना से मिलेगी वैट में छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2024 03:13 AM IST
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VAT exemption will be available through One Time Settlement Scheme
करनाल। व्यापारियों को पुराने वैट के लंबित मामलों में वन टाइम सेटलमेंट योजना से छूट मिलेगी। इसे लेकर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) नीरज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें करनाल के कर वकीलों के साथ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने ओटीएस से संबंधित अपनी समस्याएं रखीं। समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करके हल निकाला। इस स्कीम के नोडल अधिकारी अभिषेक बतरा ईटीओ और प्रताप कुंडु ईटीओ ने भी वकीलों को ओटीएस स्कीम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि समय रहते सरकार द्वारा दिए गए मौके का समय से फायदा उठाएं।
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उन्होंने करदाताओं को दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत उन्हें जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि की पूर्ण छूट, स्वीकृत कर पर 100 प्रतिशत देय सहित यदि विवादित कर की राशि रूपये 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 30 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। वहीं निर्विवादित कर की राशि रुपये 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 40 प्रतिशत व अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 60 प्रतिशत भुगतान करना होगा। सभी वकीलों से अनुरोध किया कि सभी अपने अपने व्यापारियों को स्कीम के बारे में बताएं और उन्हें इस स्कीम को लेकर अपने बकाया राशि को कम जमा करवाकर फायदा उठाएं। इस अवसर पर डीटीआई सतपाल सिंह, जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उप प्रधान रमन मल्होत्रा, महासचिव ललित कुमार, महासचिव सतीश आर्य, कैश्यिर अशोक पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश गुप्ता, मनोज मित्तल, सुरेन्द्र रोहिला, संजय मदान, मोहिन्द्र सिंह, प्रेम सागर बहला, करण गोयल, राकेश गौतम, विनोद मलिक और नितिन गुप्ता मौजूद रहे। ब्यूरो
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