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Karnal News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2025 11:20 PM IST
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Three years imprisonment to the accused of molesting a minor
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। नाबालिग बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत ने आरोपी संजय को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेनू राणा की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी जेबी सिंह ने बताया कि अगस्त 2020 में थाना शहर क्षेत्र में 12 साल की बच्ची को आरोपी संजय ने अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत हरकतें की गई। आरोपी संजय ने धमकी दी कि किसी को इसके बारे में बताया तो वह जान से मार देगा। इससे बच्ची डर गई और उसको बुखार हो गया। बच्ची ने अभिभावकों को आरोपी की हरकतों की जानकारी दी।
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इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार किया। अब अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेनू राणा की अदालत ने संजय को दोषी करार दिया और उस पर तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

आंवला। वाल्व जो फट गया था-संवाद

आंवला। वाल्व जो फट गया था-संवाद

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