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Karnal News: ग्रीन पटाखों की दुकानों के बीच होगी तीन मीटर की दूरी होगी
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करनाल। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जिले में सुरक्षित स्थानों पर स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। दुकानों की बीच तीन मीटर की दूरी होगी। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने संबंधित एसडीएम और अधिकारियों को इच्छुक आवेदकों से आवेदन लेने और बिक्री स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम, नगर समितियों, अग्निशमन विभाग और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर स्टॉल आवंटित किए जाएंगे।
डीसी ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड तैयार किए जाएंगे। इनमें अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने की व्यवस्था होगी। सुरक्षित कार्यस्थल से पटाखों की दुकानों की दूरी कम से कम 50 मीटर होगी। शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं बनाए जाएंगे।
दुकानों और उनके आसपास निर्धारित सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप या खुली बत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बिजली की लाइटें दीवार या छत पर मजबूती से लगानी होंगी। प्रत्येक दुकान के विद्युत स्विचों को मुख्य कंट्रोल स्विच से जोड़ने की व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि आपात स्थिति में सभी दुकानों की बिजली तत्काल बंद की जा सके।
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एक समूह में 50 से अधिक दुकानें नहीं होंगी
प्रशासन के निर्देशानुसार, पटाखों के किसी भी शेड से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एक समूह में अधिकतम 50 दुकानें ही स्थापित की जा सकेंगी। ऐसे प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों से संबंधित चेतावनी प्रदर्शित होगी।
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डीसी ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड तैयार किए जाएंगे। इनमें अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने की व्यवस्था होगी। सुरक्षित कार्यस्थल से पटाखों की दुकानों की दूरी कम से कम 50 मीटर होगी। शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं बनाए जाएंगे।
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दुकानों और उनके आसपास निर्धारित सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप या खुली बत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बिजली की लाइटें दीवार या छत पर मजबूती से लगानी होंगी। प्रत्येक दुकान के विद्युत स्विचों को मुख्य कंट्रोल स्विच से जोड़ने की व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि आपात स्थिति में सभी दुकानों की बिजली तत्काल बंद की जा सके।
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एक समूह में 50 से अधिक दुकानें नहीं होंगी
प्रशासन के निर्देशानुसार, पटाखों के किसी भी शेड से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एक समूह में अधिकतम 50 दुकानें ही स्थापित की जा सकेंगी। ऐसे प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों से संबंधित चेतावनी प्रदर्शित होगी।