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Karnal News: लाल डोरा जमीन का संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने को निगम लगाएगा चौपाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 May 2025 02:40 AM IST
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The corporation will organize a meeting to issue property certificate for Lal Dora land
वार्ड-15 के कोट मोहल्ले में सुबह 10 बजे से तीन बजे तक लगेगा चौपाल, संबंधित दस्तावेज लाने होंगे
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम अब लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों का मालिकाना हक देने वाले संपत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए 23 मई को चौपाल लगाएगा। चौपाल वार्ड नंबर 15 के कोट मोहल्ला में लगेगी। जिसमें आवेदन नहीं करने वाले लोगों को मौके पर ही आवेदन भरवाकर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। चौपाल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक तय किया गया है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की संपत्ति लाल डोरा क्षेत्र में आती है, उन संपत्तिधारकों को हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी के तहत संपत्ति प्रमाणपत्र के आदेश दिए हैं। जिससे उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में अपलोड किया जा सके। इसके बाद संपत्तिधारक इस जमीन को बेच भी सकेंगे, रजिस्ट्री करवा सकेंगे। कई लोगों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है।
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शिविर में ये दस्तावेज लेकर आएं

राजस्व प्राधिकारी की ओर से विधिवत सत्यापित दावेदार का शपथपत्र, जिसमें आबादी देह, लाल डोरा पर स्वामित्व या कब्जे का स्पष्ट उल्लेख हो, पिछले 10 वर्षों का बिजली व जल बिल, सरकार की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें पता हो, लाना होगा। पिछले 10 वर्षों के कब्जे का पता, पिछले 10 वर्षों के कब्जे का विवरण देने वाली संपत्ति कर रसीदें तथा निर्मित संरचना का प्रमाण जो पिछले 10 वर्षों के कब्जे का प्रमाण हो जैसे दस्तावेज लाने होंगे। पिछले 10 वर्षों के कब्जे के दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज देने होंगे। इसके अतिरिक्त दावेदार के पास बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/रिहाई विलेख/जमाबंदी/फर्द, राजस्व प्राधिकारियों के पास पंजीकृत न्यायालय का आदेश, रजिस्ट्री/बिक्री विलेख, इनमें से कोई भी दस्तावेज यदि उपलब्ध हो, तो वह भी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न कर सकते हैं। यह बात नोट करने योग्य है कि मूल मालिक की मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजों के साथ सक्षम राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा।
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