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डीएल के लिए 21 दिन का प्रशिक्षण की शर्त हटी, पुरानी व्यवस्था हुई लागू
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह बिना इस प्रमाण पत्र के ही लाइसेंस बन सकेगा। सामान्य लाइसेंस एसडीएम कार्यालय में ही बनेंगे और यहीं उनका टेस्ट भी लिया जाएगा।
करीब डेढ़ माह पहले इस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को विभाग की ओर से अनिवार्य किया गया था। ड्राइविंग स्कूल संचालक इस प्रशिक्षण के नाम पर मनमाफिक फीस वसूलने लगे। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये तक में बनने लगा था। प्रदेश भर में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती तो विभाग ने निर्णय वापस ले लिया है। परिवहन आयुक्त की तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त को हटा दिया है।
सख्त प्रक्रिया के कारण घटे थे आवेदन
सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया था। लंबी प्रक्रिया और भारी भरकम खर्च होने की वजह से उपभोक्ताओं ने लाइसेंस बनवाने भी कम कर दिए वहीं एसडीएम कार्यालय में आने वाली लाइसेंस की फाइलों की संख्या भी घटी थी। रोजाना पहले 60 फाइलें जमा होती थी। नई शर्त के बाद यह घटकर 20 तक ही रह गई थी।
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180 दिन के लर्निंग लाइसेंस की फीस
लाइसेंस फीस
बाइक/स्कूटर 350
बाइक/स्कूटर+कार 650
बाइक/स्कूटर+ कार + ट्रैक्टर 950
पक्के लाइट लाइसेंस की फीस
बाइक/स्कूटर 980
बाइक/स्कूटर+ कार 1280
बाइक/ स्कूटर + कार + ट्रैक्टर 1580
नोट : इनके अतिरिक्त रेडक्रॉस के प्रमाण पत्र के लिए अलग से 300 रुपये की फीस भी लगती है।
सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दिया गया है। 21 दिन के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की शर्त को हटा दिया गया है। अब युवाओं को लर्निंग लाइसेंस के बाद पक्का लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देना होगा। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। - आयुष सिन्हा, एसडीएम करनाल।
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करनाल। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह बिना इस प्रमाण पत्र के ही लाइसेंस बन सकेगा। सामान्य लाइसेंस एसडीएम कार्यालय में ही बनेंगे और यहीं उनका टेस्ट भी लिया जाएगा।
करीब डेढ़ माह पहले इस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को विभाग की ओर से अनिवार्य किया गया था। ड्राइविंग स्कूल संचालक इस प्रशिक्षण के नाम पर मनमाफिक फीस वसूलने लगे। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये तक में बनने लगा था। प्रदेश भर में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती तो विभाग ने निर्णय वापस ले लिया है। परिवहन आयुक्त की तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की शर्त को हटा दिया है।
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सख्त प्रक्रिया के कारण घटे थे आवेदन
सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया था। लंबी प्रक्रिया और भारी भरकम खर्च होने की वजह से उपभोक्ताओं ने लाइसेंस बनवाने भी कम कर दिए वहीं एसडीएम कार्यालय में आने वाली लाइसेंस की फाइलों की संख्या भी घटी थी। रोजाना पहले 60 फाइलें जमा होती थी। नई शर्त के बाद यह घटकर 20 तक ही रह गई थी।
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180 दिन के लर्निंग लाइसेंस की फीस
लाइसेंस फीस
बाइक/स्कूटर 350
बाइक/स्कूटर+कार 650
बाइक/स्कूटर+ कार + ट्रैक्टर 950
पक्के लाइट लाइसेंस की फीस
बाइक/स्कूटर 980
बाइक/स्कूटर+ कार 1280
बाइक/ स्कूटर + कार + ट्रैक्टर 1580
नोट : इनके अतिरिक्त रेडक्रॉस के प्रमाण पत्र के लिए अलग से 300 रुपये की फीस भी लगती है।
सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दिया गया है। 21 दिन के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की शर्त को हटा दिया गया है। अब युवाओं को लर्निंग लाइसेंस के बाद पक्का लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देना होगा। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। - आयुष सिन्हा, एसडीएम करनाल।