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बच्ची से मारपीट और सिगरेट से जलाने में सौतेले पिता को तीन साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सौरभ खत्री की अदालत ने तीन साल की बच्ची के साथ मारपीट करने और उसके शरीर को बीड़ी एवं सिगरेट से जलाने के मामले में आरोपी सौतले पिता को तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना न भरने की स्थिति में नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
17 फरवरी 2021 को सीडब्ल्यूसी कमेटी करनाल के माध्यम से थाना शहर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की महिला सदस्य ने जांच की तो बच्ची के शरीर पर बीड़ी-सिगरेट से जलाने के निशान मिले थे। बच्ची ने बताया था कि पिता ने ही मारा और जलाया है। ऐसे में बच्ची के सौतले पिता प्रवीन निवासी अजनंथली थाना बुटाना जिला करनाल पर जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही बच्ची को अस्थायी तौर पर एमडीडी बाल भवन में रखा गया। मामले में सुनवाई के बाद एसीजेएम सौरभ खत्री ने सौतले पिता प्रवीण को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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करनाल। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सौरभ खत्री की अदालत ने तीन साल की बच्ची के साथ मारपीट करने और उसके शरीर को बीड़ी एवं सिगरेट से जलाने के मामले में आरोपी सौतले पिता को तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना न भरने की स्थिति में नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
17 फरवरी 2021 को सीडब्ल्यूसी कमेटी करनाल के माध्यम से थाना शहर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की महिला सदस्य ने जांच की तो बच्ची के शरीर पर बीड़ी-सिगरेट से जलाने के निशान मिले थे। बच्ची ने बताया था कि पिता ने ही मारा और जलाया है। ऐसे में बच्ची के सौतले पिता प्रवीन निवासी अजनंथली थाना बुटाना जिला करनाल पर जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही बच्ची को अस्थायी तौर पर एमडीडी बाल भवन में रखा गया। मामले में सुनवाई के बाद एसीजेएम सौरभ खत्री ने सौतले पिता प्रवीण को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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