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Karnal News: बिना लाइसेंस शराब परोसी, ढाबा मालिक पर केस दर्ज
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 स्थित ढाबे में बिना अनुमति शराब पार्टी कराने पर मालिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही ढाबे के सामान को भी जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने ढाबे पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के छापा मारने के बाद की गई।
थाना बुटाना में दी शिकायत में आबकारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि आबकारी और मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के निरीक्षक अविश कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने नीलोखेड़ी स्थित बुलबुल ढाबा का निरीक्षण किया। इस दौरान गांव अरजेड़ी निवासी अजय कुमार ढाबा पर था। जांच में सामने आया कि चार केबिन में अंदर 18 से 20 व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे थे। ढाबा मालिक के पास शराब पिलाने का कोई परमिट या पास नहीं था।
आबकारी निरीक्षक ने बताया कि ढाबा मालिक के जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उन्होंने थाना बुटाना के प्रभारी को मौके पर बुलाया। नाजायज तरीके से शराब परोसने पर शराब से संबंधित सामान मेज, कुर्सी, गिलास, पानी की बोतल और ढाबा मालिक को कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया। ढाबा मालिक ने आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार, हाईवे से 500 मीटर दूरी पर ही लाइसेंस लेने के बाद ही शराब बेची या परोसी जा सकती है। ढाबा हाईवे से महज 25 मीटर दूरी पर ही स्थित है।
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करनाल। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 स्थित ढाबे में बिना अनुमति शराब पार्टी कराने पर मालिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही ढाबे के सामान को भी जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने ढाबे पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के छापा मारने के बाद की गई।
थाना बुटाना में दी शिकायत में आबकारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि आबकारी और मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के निरीक्षक अविश कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने नीलोखेड़ी स्थित बुलबुल ढाबा का निरीक्षण किया। इस दौरान गांव अरजेड़ी निवासी अजय कुमार ढाबा पर था। जांच में सामने आया कि चार केबिन में अंदर 18 से 20 व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे थे। ढाबा मालिक के पास शराब पिलाने का कोई परमिट या पास नहीं था।
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आबकारी निरीक्षक ने बताया कि ढाबा मालिक के जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उन्होंने थाना बुटाना के प्रभारी को मौके पर बुलाया। नाजायज तरीके से शराब परोसने पर शराब से संबंधित सामान मेज, कुर्सी, गिलास, पानी की बोतल और ढाबा मालिक को कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया। ढाबा मालिक ने आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार, हाईवे से 500 मीटर दूरी पर ही लाइसेंस लेने के बाद ही शराब बेची या परोसी जा सकती है। ढाबा हाईवे से महज 25 मीटर दूरी पर ही स्थित है।
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