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पहली पत्नी को जलाकर जमानत पर की दूसरी शादी

Fri, 25 Oct 2013 12:13 AM IST
अमर उजाला, ब्यूरो
अमर उजाला, ब्यूरो Updated Fri, 25 Oct 2013 12:13 AM IST
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Second marriage to first wife burned on bail
कुरुक्षेत्र में अंतरजातीय विवाह के डेढ़ माह बाद गांव बहलोलपुर में वर और वधु पक्ष में जमकर गंडासियां और लाठियां चलीं। इसमें दोनों पक्षों के नौ लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए।
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सभी घायलों को लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन इनमें से दो की हालत नाजुक होने के कारण डाक्टरों ने इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया है।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस दोनों पक्षों के बयान ले रही है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। इस विवाद में पांच लोग वधु पक्ष, जबकि वर सहित उसके परिवार के चार लोग जख्मी हुए हैं।
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गांव बालड़ वासी लड़की के पिता का आरोप है कि डेढ़ माह पहले उसकी पुत्री को अगवा करके विवाह किया गया था। बताया गया है कि 17 सितंबर 2013 को बहलोलपुर वासी राजीव कुमार पुत्र चंद्रभान ने उसकी बेटी से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद इन्होंने उसकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया।

उनकी बेटी ने यातनाओं की उन्हें फोन पर जानकारी दी थी, जिसके बाद वीरवार को वे पंचायत लेकर गांव बहलोलपुर गए थे, जहां वर पक्ष के लोगों ने उन पर हमलाकर दिया। हमले में लड़की के पिता, मां, मौसी, मौसा और चाचा जख्मी हो गए। वहीं वर पक्ष ने वधु पक्ष के 50 से 60 लोगों पर लाठियों व गंडासियों से हमला करने का आरोप लगाया है।

इस हमले में राजीव कुमार (दामाद), लड़की की सास जसवंत कौर, चाची संतोष रानी और चाचा राजेश कुमार जख्मी हो गए। घायल राजेश कुमार के मुताबिक पहल लड़की के परिवार वालों ने की। उन्होंने लड़की को दी जा रही यातनाओं के आरोपों को सिरे से खारिज किया।

इन्हें किया पीजीआई रेफर
लड़की के मौसा और चाचा की हालत काफी नाजुक बताई गई है। डाक्टरों ने इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी दोनों पक्षों के सभी घायलों के बयान नहीं हुए हैं। सभी के बयान मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा


पहली पत्नी को जलाकर मारा था
लाडवा थाना के एसएचओ सतीश कुमार के मुताबिक डेढ़ माह पहले गांव बालड़ वासी युवती से कोर्ट मैरिज करने वाले युवक राजीव ने पहली पत्नी की जलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कुरुक्षेत्र अदालत ने उसे नौ साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजीव मई 2013 से जमानत पर है।
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