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Karnal News: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को एएसजे रेणू राणा की अदालत ने दोषी करार देकर उसे 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी जुर्माना राशि नहीं जमा करता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि महिला थाना करनाल में 23 फरवरी 2021 को शिकायत मिली थी। जिसमें एक मां ने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ गांव का ही आरोपी गुलशन पिछले डेढ़ साल से डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा है। अंतिम बार आरोपी ने सात फरवरी को उसकी बेटी के साथ गलत काम किया। तभी से उसकी बेटी परेशान चल रही थी। जब उसने अपनी बेटी से परेशानी के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। डॉ. पंकज ने बताया कि इस शिकायत पर महिला थाने में आरोपी गुलशन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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करनाल। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को एएसजे रेणू राणा की अदालत ने दोषी करार देकर उसे 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी जुर्माना राशि नहीं जमा करता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि महिला थाना करनाल में 23 फरवरी 2021 को शिकायत मिली थी। जिसमें एक मां ने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ गांव का ही आरोपी गुलशन पिछले डेढ़ साल से डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा है। अंतिम बार आरोपी ने सात फरवरी को उसकी बेटी के साथ गलत काम किया। तभी से उसकी बेटी परेशान चल रही थी। जब उसने अपनी बेटी से परेशानी के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। डॉ. पंकज ने बताया कि इस शिकायत पर महिला थाने में आरोपी गुलशन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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