फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   questions raised on the police, the eye on the court today

हाईप्रोफाइल सामूहिक : पुलिस उठे सवाल, आज अदालत पर टिकी निगाह

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2020 02:15 AM IST
विज्ञापन
questions raised on the police, the eye on the court today
हाईप्रोफाइल सामूहिक दुष्कर्म और हनीट्रेप के मामले में जहां पुलिस की ओर से ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला को रिमांड पर लेने के लिए सेशन कोर्ट में अपील की गयी है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने ब्लैकमेलिंग के आरोप को साजिश बताते हुए महिला की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। महिला की जमानत पर बुधवार को बहस होगी। अब शहरवासियों की नजर अदालत पर है, देखना है कि पुलिस को रिमांड मिलती है या फिर महिला को जमानत।
विज्ञापन

बता दें कि तीन दिन पहले महिला और उसके पति को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में सवा सात लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किये थे। बाद में पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया था और पहले लिये जा चुके छह लाख रुपये की रिकवरी के लिए दो दिन का रिमांड मांगा था। इस पर अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाये थे। अदालत का सवाल था कि नोटों पर पाउडर क्यों नहीं लगाया गया और वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई। इस पर अदालत ने रिमांड की अर्जी को भी रिजेक्ट कर दिया था और दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब मंगलवार को पुलिस की ओर से सेशन कोर्ट में महिला की रिमांड लेने के लिए अपील की गयी है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर वकील विनय बंसल ने बताया कि उन्होंने भी महिला की जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगा दी है। उस पर सुनवाई बुधवार को होगी।
विज्ञापन

आयोग ने एसपी को लिखा पत्र, जांच टीम को किया तलब
इधर, महिला आयोग ने सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच कर रही टीम को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। साथ ही ये भी पूछा है कि दुष्कर्म के मामले में अभी जांच कहां तक पहुंची है। गौरतलब है कि इस मामले में दो एसआईटी बनाई गई है, जो डीएसपी जगदीप दूहन और डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में जांच कर रही है। इस बारे में महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ ने बताया कि आयोग की ओर से एसपी करनाल को पत्र भेजा गया है। इसमें मामले की जांच कर रहे अधिकारियों और जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही आयोग आगामी प्रक्रिया करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed