फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Public is not ready to pay tax on interest waiver, notice to 546

ब्याज माफ पर टैक्स देने को जनता नहीं तैयार, 546 को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jan 2022 02:21 AM IST
विज्ञापन
Public is not ready to pay tax on interest waiver, notice to 546
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

करनाल। प्रदेश सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बकाया राशि पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट देने के बाद भी अपेक्षित वसूली शुरू नहीं हो सकी है। इस कारण अब नगर निगम बकायेदार संपत्तिधारकों पर सख्ती करने जा रहा है। इसी क्रम में तीन से दस लाख तक के 546 संपत्तिकर बकायेदारों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बकाया संपत्तिकर भुगतान के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। बकाया राशि जमा नहीं करने पर निगम संपत्ति को सील करने की कार्रवाई करेगा।
नगर निगम करनाल का संपत्तिकर धारकों पर करीब 244 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 दिसंबर को बकाया राशि पर ब्याज में छूट का एलान किया था, जिस पर हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपूर्ण बकाया पर शतप्रतिशत ब्याज माफी का आदेश जारी कर दिया है। यह प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है, क्योंकि जो कुल धनराशि 244 करोड़ रुपये बकाया बताई जा रही है, उसमें करीब 50 प्रतिशत राशि ब्याज की जुड़ी है। ऐसे में यदि बकाया जमा होता है, उसमें आधी छूट मिल सकती है लेकिन इसके बावजूद छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदारों में अपेक्षित तेजी नहीं दिख रही है।
विज्ञापन

इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि छूट देने का आदेश 18 जनवरी की शाम को जारी हुआ। 19 व 20 जनवरी को लोगों को जानकारी मिल सकी। इसके बाद शनिवार व रविवार का अवकाश हो गया। लेकिन नगर निगम सोमवार से ही बकायेदारों पर सख्ती के मूड में है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रॉपर्टी टैक्स अनुभाग के कर अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि तीन से दस लाख तक के बकायेदारों को 165 नोटिस तो पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 546 नोटिस जारी करने का कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया है। नोटिस प्राप्ति के सात दिन का समय बकाया जमा करने के लिए दिया है। यदि बकायेदार तय समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसकी संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed