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Karnal News: खाते में दिखाया बकाया लोन, फोरम ने लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jul 2023 02:24 AM IST
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Outstanding loan shown in the account, Forum imposed fine
- पेटीएम कंपनी को फर्जी लोन के एवज में भरवाए 63300 रुपये के साथ ही 20 हजार रुपये और देने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। वकील के फोन पर कॉल कर सत्यापन के नाम पर नवंबर 2022 में पेटीएम ने पोस्टपेड खाते में 63 हजार रुपये का लोन बकाया दिखा दिया। सिविल स्कोर खराब होने का दबाव बनाकर बकाया चुकता भी करा लिया। वकील ने उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई, जिस पर वीरवार को कोर्ट ने पेटीएम को 63 हजार रुपये लौटाने के साथ पीड़ित को 20 हजार रुपये का हर्जाना भी दिया जाए।

सेक्टर-12 स्थित चैंबर कॉम्प्लेक्स के एडवोकेट शमशेर सिंह ने बताया कि नवंबर में उनके मोबाइल पर पेटीएम की ओर से कॉल लाई। कस्टमर केयर ने पेटीएम खाता अपग्रेड करने के लिए केवीआई कराने को कहा। जब उसने केवाईसी कराई तो कुछ देर बाद उसके पोस्टपेड खाते में 60 हजार रुपये बकाया दिखा दिया, जबकि उसने कोई लोन लिया ही नहीं। साथ ही 3300 रुपये उसके पेटीएम वॉलेट के कट गए। इसकी शिकायत उन्होंने पेटीएम कंपनी से की, जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि गलती से बना लोन खत्म करने के साथ पेटीएम वॉलेट से कटी रकम भी वापस कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद पीडि़त ने उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई। आठ महीने तक सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जसवंत सिंह, सदस्य विनीत कौशिक और रेखा चौधरी की बेंच ने शमशेर सिंह के हक में फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर गलत ट्रांजेक्शन होने पर उपभोक्ता कंपनी को तुरंत शिकायत दे तो रकम वापस किया जाना अनिवार्य है, जबकि इस केस में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। जिसके बाद पेटीएम को 63300 रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया। साथ ही पेटीएम को आदेश दिया गया कि पीड़ित को हुए मानसिक क्षति के एवज में 20 हजार रुपये दिए जाएं। इस आदेश का पालन 45 दिन के अंदर कंपनी को करना है।
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