फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Order to pay claim along with interest to the insurance company

Karnal News: बीमा कंपनी को ब्याज सहित क्लेम देने के आदेश

Mon, 13 Oct 2025 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 13 Oct 2025 01:54 AM IST
विज्ञापन
Order to pay claim along with interest to the insurance company
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से क्लेम के दावे को खारिज करना सेवा में कमी माना है। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को क्लेम के 68 हजार रुपये ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमेबाजी का खर्च भी अदा करने को कहा है।

पानीपत के कृष्ण लाल ने आयोग में शिकायत की थी कि उन्होंने जनवरी 2023 को स्टार हेल्थ कंपनी की फैमिली हेल्थ पॉलिसी ली थी जिसमें उनके पुत्र को भी बीमा सुरक्षा मिली थी। अगस्त 2023 में पुत्र को तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत पर बेटे को करनाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां पर उपचार में 68,080 रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने क्लेम के लिए अगस्त 2023 को बीमा कंपनी में आवेदन किया था लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा ठुकरा दिया कि दस्तावेज 15 दिन बाद दिए गए। इसके बाद उन्होंने आयोग में याचिका दाखिल की।
विज्ञापन

आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और सदस्य विनीत कौशिक ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने समय पर कागजात जमा किए थे। बीमा कंपनी का यह कहना कि दस्तावेज देर से दिए गए, तथ्यों के विपरीत हैं। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 68,080 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,500 रुपये भी देने होंगे। आदेश 45 दिन के भीतर लागू करने को कहा गया है, अन्यथा नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed