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Karnal News: अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगी मकान मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता
Mon, 09 Feb 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 09 Feb 2026 01:32 AM IST
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करनाल। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से योजना में बदलाव के बाद अब सभी पात्र बीपीएल परिवार भी योजना का लाभ ले सकते हैं। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि अगर पहले मकान निर्माण के लिए या मकान को बनाए हुए दस साल या इससे अधिक समय हो गया हो व मकान मरम्मत के योग्य हो ताे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक haryanascbc.gov.in वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर भरने के बाद नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन कराएं। इसके बाद यह फार्म जिला के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराएं। ब्यूरो
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निराश्रित बच्चों को 2100 की वित्तीय सहायता : डीसी
करनाल। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से निराश्रित बच्चों को 2,100 रुपये महीना की सहायता प्रदान की जा रही है। जिले में 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता की लंबी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण देखभाल से वंचित हैं वे इसके लिए पात्र हैं। बच्चे के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहायता एक परिवार में दो बच्चों तक प्रदान की जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
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निराश्रित बच्चों को 2100 की वित्तीय सहायता : डीसी
करनाल। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से निराश्रित बच्चों को 2,100 रुपये महीना की सहायता प्रदान की जा रही है। जिले में 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता की लंबी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण देखभाल से वंचित हैं वे इसके लिए पात्र हैं। बच्चे के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहायता एक परिवार में दो बच्चों तक प्रदान की जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
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