फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   news

Karnal News: नाबालिक से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 10:55 PM IST
विज्ञापन
news

विज्ञापन
फरवरी 2020 के मामले में फास्ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला

माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी लाडी उर्फ गुरमीत सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है ।
अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने फैसला दिया है।साथ ही दोषी को जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला न्यायवादी डा. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की थी। अमन कौशिक ने बताया कि यह मामला असंध थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शिकायत में लड़की की मां ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी है। 20 फरवरी 2020 को वह रात को सो रहे थे। देर रात उन्हें चिल्लाने की आवाज आई तो उन्होंने अपने पति को जगाया और कमरे से बाहर देखा तो बाथरूम के समीप गांव का ही युवक लाडी उर्फ गुरमीत सिंह उनकी बेटी को पकड़े हुए थे। उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उन्हें देखकर वह आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। बेटी ने बताया कि आरोपी उसे काफी समय से परेशान कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed