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Karnal News: नगर निगम कचरा मुक्त कार्यालय घोषित
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कार्यालय के अंदर कोई भी प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं पिएगा-निगमायुक्त के आदेश का उलंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम कार्यालय को कचरा मुक्त कार्यालय (जीरो वेस्ट ऑफिस) के साथ-साथ एकल प्रयोग प्लास्टिक मुक्त भी घोषित किया गया है। इसे मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया गया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सेक्टर-12 स्थित नगर निगम कार्यालय जीरो वेस्ट तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। कार्यालय में पांच प्रकार के डस्टबिन रखे गए हैं, जिनमें अलग-अलग कचरा पृथक्करण करके प्रयोग में लाया जा रहा है। निगम में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए पहले ही प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
कार्यालय को भविष्य में इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा को कार्यालय में किसी भी प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि छोटी पानी की बोतल, पॉलीथिन, छोटे प्लास्टिक के कप व किसी भी दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कचरे को अलग-अलग करके अलग-अलग कूड़ेदान में ही डाला जाएगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के कार्यालय में उपरोक्त वस्तुएं पाई जाती हैं या अधीनस्थ स्टाफ द्वारा कचरे को अलग-अलग नहीं किया जाता तो उनके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जाएगी।
निगमायुक्त ने सहायक अभियंता विद्युत तथा एआईटीएम को निर्देश दिए कि कार्यालय से निकलने वाले हर तरह के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को काले रंग के कूड़ेदान में ही एकत्र किया जाए तथा इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए। ट्रिगर मास्टर, सभी मोटीवेटर एवं आईईसी एक्सपर्ट को निर्देशित किया कि कार्यालय से निकलने वाले गीले कचरे को मटका विधि से खाद बनाने में उपयोग में लिया जाए। सूखे कचरे का निपटान करने से पूर्व उसका पूर्णत: रिकॉर्ड रखा जाए। हानिकारक कचरे को लाल तथा बॉयोमेडिकल वेस्ट को पीले रंग के कूड़ेदान में एकत्र किया जाए। महिला शौचालय से निकलने वाले बॉयोमेडिकल वेस्ट का पूर्णत: डिस्पोजल इंसीनरेटर के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रकार के निपटान किए गए कचरे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वह अपने कार्य के लिए नगर निगम कार्यालय में आते समय सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं न लेकर आएं। नागरिक कार्यालय में रखें कूड़ेदान का प्रयोग करें।
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अब बुके, थैली लेकर निगम में नहीं मिलेगा प्रवेश
- कार्यालय के मुख्य द्वार पर कार्यरत होमगार्ड को निर्देशित किया गया कि होमगार्ड वह ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आगंतुक एकल प्रयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक के बुके लेकर कार्यालय में प्रवेश न करें। कार्यालय अधीक्षक यह सुनिश्चित करवाएंगे। मुख्य सफाई निरीक्षक व जोन 4 के इंचार्ज उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे तथा अवहेलना करने वाले कर्मचारी बारे नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे।
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम कार्यालय को कचरा मुक्त कार्यालय (जीरो वेस्ट ऑफिस) के साथ-साथ एकल प्रयोग प्लास्टिक मुक्त भी घोषित किया गया है। इसे मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया गया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सेक्टर-12 स्थित नगर निगम कार्यालय जीरो वेस्ट तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। कार्यालय में पांच प्रकार के डस्टबिन रखे गए हैं, जिनमें अलग-अलग कचरा पृथक्करण करके प्रयोग में लाया जा रहा है। निगम में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए पहले ही प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
कार्यालय को भविष्य में इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा को कार्यालय में किसी भी प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि छोटी पानी की बोतल, पॉलीथिन, छोटे प्लास्टिक के कप व किसी भी दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कचरे को अलग-अलग करके अलग-अलग कूड़ेदान में ही डाला जाएगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के कार्यालय में उपरोक्त वस्तुएं पाई जाती हैं या अधीनस्थ स्टाफ द्वारा कचरे को अलग-अलग नहीं किया जाता तो उनके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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निगमायुक्त ने सहायक अभियंता विद्युत तथा एआईटीएम को निर्देश दिए कि कार्यालय से निकलने वाले हर तरह के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को काले रंग के कूड़ेदान में ही एकत्र किया जाए तथा इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए। ट्रिगर मास्टर, सभी मोटीवेटर एवं आईईसी एक्सपर्ट को निर्देशित किया कि कार्यालय से निकलने वाले गीले कचरे को मटका विधि से खाद बनाने में उपयोग में लिया जाए। सूखे कचरे का निपटान करने से पूर्व उसका पूर्णत: रिकॉर्ड रखा जाए। हानिकारक कचरे को लाल तथा बॉयोमेडिकल वेस्ट को पीले रंग के कूड़ेदान में एकत्र किया जाए। महिला शौचालय से निकलने वाले बॉयोमेडिकल वेस्ट का पूर्णत: डिस्पोजल इंसीनरेटर के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रकार के निपटान किए गए कचरे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वह अपने कार्य के लिए नगर निगम कार्यालय में आते समय सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं न लेकर आएं। नागरिक कार्यालय में रखें कूड़ेदान का प्रयोग करें।
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अब बुके, थैली लेकर निगम में नहीं मिलेगा प्रवेश
- कार्यालय के मुख्य द्वार पर कार्यरत होमगार्ड को निर्देशित किया गया कि होमगार्ड वह ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आगंतुक एकल प्रयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक के बुके लेकर कार्यालय में प्रवेश न करें। कार्यालय अधीक्षक यह सुनिश्चित करवाएंगे। मुख्य सफाई निरीक्षक व जोन 4 के इंचार्ज उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे तथा अवहेलना करने वाले कर्मचारी बारे नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे।