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छेड़छाड़ः बुजुर्ग बोला- कोर्ट गई तो घर समेत जला देंगे, मां-बेटी डरी नहीं और गवाही देने पहुंचीं

Fri, 10 Jan 2020 04:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल(हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 10 Jan 2020 04:07 PM IST
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Molestation, Mother Daughter Reached at Court for Witness Statement
फाइल फोटो
60 साल के बुजुर्ग ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ की और फिर धमकी दी कि अगर वो कोर्ट में गवाही देने पहुंची तो घर समेत जला देंगे। लेकिन मां-बेटी डरी नहीं और पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचकर गवाही दी। मामला हरियाणा के करनाल जिले में तरावड़ी थाना क्षेत्र का है।
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महिला ने शिकायत में बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे सरभु, उसकी पत्नी व दलीप उनके घर में घुसे और आठ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ मामले में उनकी बहन ने फोन पर कहा था कि फैसला कर लो, पर वे नहीं माने। समझौता नहीं करने पर तीनों आरोपियों ने उसे लात-घूसे मारते हुए कहा कि कल कोर्ट में गवाही दी तो सबको जान से मार देंगे। सबको घर में आग लगाकर जला देंगे।
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शोर सुनकर उसके परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी वहां से निकल गए। मामले की शिकायत तरावड़ी पुलिस थाना को दी और वीरवार को वे सुरक्षा कर्मी के साथ न्यायालय पहुंचे। महिला ने आरोप लगाया कि उन पर लगातार समझौता करने का आरोप लगाया जा रहा है।
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तीन के खिलाफ केस दर्ज
तरावड़ी थाना इंस्पेक्टर जसमेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर तरावड़ी निवासी सरभु, सरभु की पत्नी व दलीप के खिलाफ केस दर्ज किया है। जुलाई 2019 में दर्ज मामले की गवाह न देने के मामले को लेकर झगड़ा बताया है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।

ये है मामला

जुलाई 2019 में तरावड़ी थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि कई दिनों से बीमार चल रही उसकी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय बेटी को प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्ची को बीमारी नहीं लग रही, बल्कि यौन शोषण का शक जताया। उन्होंने बच्ची को हौसला देकर पूछा तो बताया कि जब वह दुकानदार से चीज लेने के लिए गई तो वहां पर उसने गलत हरकत की।

पूरे मामले की जानकारी को 1098 चाइल्ड लाइन पर फोन करके सूचित किया। महिला काउंसलर ने उनके घर पहुंचकर बच्ची से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत हरकत हुई है। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 506, 342 व पोस्को एक्ट-10 के तहत केस दर्ज कर आरोपी मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता का दर्ज करवाया बयान, परिवार को दी सुरक्षा
वीरवार को कोर्ट में पीड़ित की गवाही हुई, जो परिजनों के साथ सुरक्षा कर्मी के बीच कोर्ट पहुंची थी। इससे पहले पीड़िता की मां की गवाही हुई है। पीड़िता ने अपना पक्ष रखा है और घटना का जिक्र किया है।
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