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चुनाव ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारी पर गिरी गाज
करनाल
Updated Tue, 13 May 2014 11:42 PM IST
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लोकसभा आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन
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अधिकारी बलराज सिंह ने सहायक खजाना अधिकारी नीलोखेड़ी प्रवीन कुमार के
खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उपनिर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश डीआर कैराें ने बताया कि लोक सभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए जिला के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी सौंपी गई थी।
चुनाव ड्यूटी से पहले भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की रिहर्सल करवाई जाती है ताकि उन्हें ड्यूटी के दौरान कोई परेशानी न आए। जिला में ऐसे कर्मचारी पाए गए जिनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी, वह रिहर्सल के समय उपस्थित नहीं हुए को संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। इस नोटिस के बाद रिहर्सल पर अनुपस्थित रहने वाले कुछ कर्मचारियों ने समय पर संतोषजनक उत्तर भेज दिया था, परंतु सहायक खजाना अधिकारी प्रवीन कुमार ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही वह निजी सुनवाई के अवसर पर उपस्थित हुए।
प्रवीन कुमार की चुनाव में करनाल विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी। नोटिस का अधिकारी द्वारा समय पर जवाब न देने पर व सुनवाई के अवसर पर उपस्थित न रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारी के खिलाफ करनाल के उपमंडलाधीश एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी करनाल सुशील सारवन को जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 134 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उपनिर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश डीआर कैराें ने बताया कि लोक सभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए जिला के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी सौंपी गई थी।
चुनाव ड्यूटी से पहले भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की रिहर्सल करवाई जाती है ताकि उन्हें ड्यूटी के दौरान कोई परेशानी न आए। जिला में ऐसे कर्मचारी पाए गए जिनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी, वह रिहर्सल के समय उपस्थित नहीं हुए को संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। इस नोटिस के बाद रिहर्सल पर अनुपस्थित रहने वाले कुछ कर्मचारियों ने समय पर संतोषजनक उत्तर भेज दिया था, परंतु सहायक खजाना अधिकारी प्रवीन कुमार ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही वह निजी सुनवाई के अवसर पर उपस्थित हुए।
प्रवीन कुमार की चुनाव में करनाल विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी। नोटिस का अधिकारी द्वारा समय पर जवाब न देने पर व सुनवाई के अवसर पर उपस्थित न रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारी के खिलाफ करनाल के उपमंडलाधीश एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी करनाल सुशील सारवन को जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 134 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।