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Karnal News: तीन मासूम बच्चों के हत्यारे पिता को उम्रकैद

Wed, 22 Mar 2023 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Wed, 22 Mar 2023 02:29 AM IST
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Life sentence for father who killed three innocent children
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुंजपुरा (करनाल)। दो बेटे और एक बेटी की हत्या करने वाले पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतिरिक्त सेशन जज अक्षदीप महाजन की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 23 नवंबर 2020 को गांव नलीपार निवासी सुशील ने अपने ही बच्चों की नहर में फेंककर हत्या कर दी थी।
नलीपार निवासी बेबी ने 23 नंवबर 2020 को थाना कुंजपुरा में दी शिकायत में बताया था कि आठ वर्ष पहले उसकी शादी सुशील कुमार के साथ हुई थी। वह गन्ने का जूस बेचने की रेहड़ी लगाता था और शराब का आदी था। 23 नवंबर को पत्नी के साथ झगड़ा होने पर सुशील कुमार ने अपने सात वर्षीय बेटे शिवा, पांच वर्षीय बेटी जाह्नवी और ढाई वर्षीय बेटे देव को बाजार से जूते दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर लेकर गया। आधे घंटे बाद घर लौटा तो बताया कि उसने अपने तीनों बच्चों को नहर में फेंक दिया है। इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर सुशील कुमार को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।
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दो ही बच्चों के मिल सके थे शव
पुलिस ने एक दिसंबर को सात वर्षीय बेटे शिव कुमार का शव सिरसी नहर पुल के पास आवर्धन नहर से बरामद किया था। पांच दिसंबर 2020 को पांच वर्षीय बेटी जाह्नवी का शव भी इसी नहर से बरामद हुआ था, लेकिन ढाई वर्षीय बेटे देव कुमार का पता नहीं चला। न ही उसका शव मिला। पुलिस ने सुशील कुमार की बाइक को भी कब्जे में लिया था।
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पत्नी के चरित्र पर करता था शक
जांच में खुलासा हुआ था कि सुशील कुमार पत्नी के चरित्र पर शक करता था। जिसकी वजह से उसका अक्सर झगड़ा होता था। गुस्से में 23 नबंबर 2020 की शाम उसने बच्चों को बाइक पर बैठाया और घर के पास ही एक दुकान से उन्हें अंडे खिलाए। उसके बाद आवर्धन नहर पर पुल कलवेहड़ी एवं सुभरी के बीच में बच्चों को नहर में फेंक दिया था।


वर्जन
जघन्य प्रवृत्ति के अपराधों में जिला पुलिस प्रत्येक दृष्टिकोण से जांच करती है। सभी तरह के भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। न्यायालय के समक्ष सभी साक्ष्य सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं और जिला पुलिस की ओर से असल गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुख्ता पैरवी की जाती है। भविष्य में भी आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।

- गंगाराम पूनिया, पुलिस अधीक्षक करनाल
न्यायालय में चिह्नित अपराधों के मामलों की पुख्ता पैरवी की जाती है। प्रयास किया जाता है कि इन मामलों में कम से कम समय की तारीख लगें ताकि अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। न्यायालय की ओर से अब तक जिला करनाल के चिह्नित अपराधों के छह मामलों में फैसला आया है, सभी मामलों में दोषियों को सख्त सजा सुनाई गई है।
- पंकज कुमार, जिला न्यायवादी, करनाल
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