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अब सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग के बिना नहीं बेच पाएंगे खाने-पीने का सामान, होगी कार्रवाई, पढ़ें नियम

Wed, 13 Nov 2019 05:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 13 Nov 2019 05:23 PM IST
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Training and certificate must for sell food items
प्रतीकात्मक तस्वीर

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारियों के लिए नियमों पर सख्ती करते हुए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यानि एफओएसटीएसी (फॉस्ट्रैक) को लागू करने का एलान कर दिया है।

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अब प्रदेश के हर फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफबीओ) अर्थात खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारी को इस योजना के तहत ट्रेंड और सर्टिफाइड होना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सर्टिफिकेट दो साल तक मान्य रहेगा। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के लिए सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट पॉलिक्लीनिक के ग्राउंड फ्लोर पर यह व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन के तीन माह के अंदर हर कारोबारी को ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसके पास यह सर्टिफिकेट नहीं होगा वह कारोबार नहीं कर सकेगा और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

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708 रुपये होगी ट्रेनिंग फीस

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हर एफबीओ यानि खाद्य कारोबारी को 708 रुपये फीस जमा करवानी होगी। प्रशिक्षक हर जिला में खुद खाद्य कारोबारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। वहीं, कारोबारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसी एक्यूएमसीएस सभी व्यवस्था करेगी।

इसके अलावा हर प्रशिक्षु कारोबारी को गोल्डन रूल्स ऑफ एफएसएसएआई, हेड मास्क, एप्रेन और माउथ मास्क भी प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रशिक्षण के दौरान ही कारोबारियों का पंजीकरण कर समापन पर उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

ट्रेनिंग जरूरी, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द
डजिग्नेटिड ऑफिसर कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल ओम कुमार सिवाच ने बताया कि शासन ने खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता और विक्रय करने वालों के लिए अब खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ निर्माता व विक्रेेताओं द्वारा यदि प्रशिक्षण नहीं लिया गया है तो आने वाले दिनों में संबंधित के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत साफ सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पोषक तत्व, रख-रखाव, हैंडलिंग, निर्माण के दौरान सुरक्षा के तरीके आदि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे गुणवत्तायुक्त और मानक स्तर के खाद्य पदार्थ तैयार हो सकें।

प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा
एफएसएसएआई के निर्देश पर हर लाइसेंसधारी खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता और बिना लाइसेंसधारी खाद्य निर्माताओं/विक्रेताओं एवं सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को यह प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। लाइसेंसधारी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार संचालक भी प्रशिक्षण में शामिल होंगे।

प्रशिक्षण के बाद प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2011 से लागू इस नियम पर सख्ती से अमल करने के आदेश एफएसएसएआई ने दिए हैं। ऐसे में आनेवाले दिनों में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं दिखाया तो अन्न व औषधि विभाग की ओर से इन पर कार्रवाई होगी। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ सुरक्षित भी रहेेंगे।

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