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अब वाहन पर एचएसआरपी के साथ थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर नहीं होने पर भी कटेगा चालान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2020 01:48 AM IST
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invoice will be deducted even if there is no third registration plate sticker
अब वाहन पर एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ यदि थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर नहीं लगा हुआ होगा, तो वाहन का 500 रुपये का चालान होगा। यह चालान बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आफैंस में माना जाएगा। इसके लिए परिवहन निदेशालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए है। जिसके अनुसार एचएसआरपी को इस स्टीकर के बिना अधूरा माना जाएगा। वहीं हर चार पहिया कमर्शियल या नीजि वाहन पर इस स्टीकर का वाहन के फ्रंट विंड स्क्रीन पर लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर प्लेट के अलावा वाहन पर लगे इस स्टीकर के कई फीचर हैं। तो वहीं इसके लगने के बाद इसके रंग से वाहन के ईंधन यानी पेट्रोल, सीएनजी, डीजल या बैटरी चलित होने की जानकारी भी मिलेगी। जिले में ई-रिक्शा, कार, बस और ट्रक को मिलाकर करीब चार लाख से ज्यादा वाहन चल रहे हैं। इन सभी पर स्टीकर लगेंगे।
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2019 के बाद वाले वाहनों के स्टीकर आरटीए कार्यालय में बनेंगे
लिंक उत्सव कंपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाती है। अप्रैल 2019 के बाद से परिवहन विभाग की ओर से वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए वाहन एजेंसियों को ही जिम्मेवारी दी गई थी। वहीं इससे पहले सिर्फ आरटीए कार्यालय में ही एचएसआरपी लगाई जाती थी। ऐसे में 2019 से पहले के वाहनों के स्टीकर आरटीए कार्यालय व इसके बाद के वाहनों के स्टीकर संबंधित एजेंसियों से लगेंगे। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में 2017-18 से पहले के करीब 2.10 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं।
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हाईटेक स्टीकर में ही वाहन की सभी जानकारी
अब से पहले विभाग की ओर से वाहन की आरसी को हाईटैक किया गया था। लेकिन अब वाहन की नंबर प्लेट की तर्ज बने इस स्टीकर को हाईटैक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन की डेट भी लिखि होगी।इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर और वाहन मालिक की पूरी जानकारी भी होगी। जिस पर लगे होलोग्राम को स्कैन करने पर यह जानकारी मिलेगी। दुर्घटना या अपराध की स्थिति में मामले को ट्रेस करने में इससे मदद मिलेगी।
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यह होगी गाड़ी की पहचान-
ग्रे स्टीकर- बैटरी वाहन
नारंगी स्टीकर- डीजल वाहन
नीला स्टीकर- पैट्रोल या सीएनजी वाहन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का यह है रेट-
कार 400 रुपये
थ्री व्हीलर 401 रुपये
ट्रक 310 रुपये
नई गाड़ी के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनने के साथ ही इसकी फीस भी ली जाती है। वहीं पुरानी गाड़ियों को स्टीकर बनवाने के लिए 60 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके लिए वाहन मालिक को गाड़ी की आरसी की फोटो कापी के साथ आवेदन करना होगा। -सतीश जैन, सहायक सचिव, आरटीए करनाल।
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