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इनेलो नेता ने करवाया था झूठा मामला दर्ज
कुरुक्षेत्र
Updated Mon, 20 Jan 2014 12:47 AM IST
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इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व सरपंच प्रह्लाद भगत शर्मा सिंह के साथ 11 जनवरी को हुई लूट का मामला पुलिस कार्रवाई के दौरान झूठा पाया गया है।
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों में से एक को काबू करके न्यायालय से दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान युवक ने मारपीट करने की बात को स्वीकार करते हुए लूट की घटना को झूठ बताया है।
इस्माईलाबाद थाना प्रबंधक एवं मामले के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व सरपंच प्रह्लाद भगत ने 11 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो अज्ञात युवक एक कार में आए और ठोल गांव स्थित कलसन फिलिंग स्टेशन के नजदीक उसके साथ मारपीट की।
उन्होंने कहा था कि युवकों ने उनसे तीन लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। इस मारपीट में उनकी सोने की चेन कहीं गुम हो गई है। मामले में जांच के दौरान गांव नैंसी निवासी बघेल सिंह को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया और न्यायालय से दो दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की।
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पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसने व उसके साथी ने प्रह्लाद भगत का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की थी लेकिन पैसे छीनने का आरोप गलत है। पुलिस रिमांड मामले में जांच के बाद पुलिस टीम ने आरोपी बघेल सिंह को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने बघेल सिंह को जमानत पर रिहा किया।
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पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों में से एक को काबू करके न्यायालय से दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान युवक ने मारपीट करने की बात को स्वीकार करते हुए लूट की घटना को झूठ बताया है।
इस्माईलाबाद थाना प्रबंधक एवं मामले के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व सरपंच प्रह्लाद भगत ने 11 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो अज्ञात युवक एक कार में आए और ठोल गांव स्थित कलसन फिलिंग स्टेशन के नजदीक उसके साथ मारपीट की।
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उन्होंने कहा था कि युवकों ने उनसे तीन लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। इस मारपीट में उनकी सोने की चेन कहीं गुम हो गई है। मामले में जांच के दौरान गांव नैंसी निवासी बघेल सिंह को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया और न्यायालय से दो दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की।
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पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसने व उसके साथी ने प्रह्लाद भगत का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की थी लेकिन पैसे छीनने का आरोप गलत है। पुलिस रिमांड मामले में जांच के बाद पुलिस टीम ने आरोपी बघेल सिंह को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने बघेल सिंह को जमानत पर रिहा किया।