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दो माह से इंतजार कर रहे 400 आवेदकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आई
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दो माह से इंतजार कर रहे 400 आवेदकों के वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ चुकी हैं। वाहनों के मालिक किसी भी कार्यदिवस में आरटीए कार्य में बने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के केबिन से प्लेट ले सकते हैं। बता दें कि 30 अक्तूबर के अंक में वाहन मालिकों की इस समस्या और कंपनी के सॉफ्टवेयर की खामी को अमर उजाला ने प्रमुखता से उजागर किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए आरटीए सहायक सचिव सतीश जैन ने भी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी लिंक उत्सव को इस संदर्भ में पत्र लिखा था। इसके बाद ही अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनकर आई हैं। कंपनी के प्रतिनिधि जरनैल ने बताया कि नंबर प्लेट के लिए लोगों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए आवेदन पर भी एक सप्ताह में नंबर प्लेट बनाकर दे दी जाती है।
2012 से है एचएसआरपी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता की थी। प्लेट लगवाने का यह आदेश निजी, कामर्शियल और सरकारी सभी वाहनों पर लागू है। ट्रैफिक के नए नियमों के लागू होने के बाद से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े जाने पर पहली बार में वाहन का 500 रुपये व दूसरी बार से 1500 रुपये तक का चालान है।
आरटीए कार्यालय में लगती है कामर्शियल वाहनों की प्लेट
ई-दिशा केंद्र में रोजाना 150 और आरटीए कार्यालय में 50 से ज्यादा वाहनों रजिस्ट्रेशन कार्ड बनते हैं। निजी वाहनों की एचएसआरपी अब वाहन कंपनी के डीलर ही बना कर देते हैं। जबकि कामर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट आरटीए कार्यालय में बनती है।
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यह है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रेट
बाइक - 135 रुपये
कार - 406 रुपये
थ्री व्हीलर - 180 रुपये
ट्रक - 312 रुपये।
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2012 से है एचएसआरपी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता की थी। प्लेट लगवाने का यह आदेश निजी, कामर्शियल और सरकारी सभी वाहनों पर लागू है। ट्रैफिक के नए नियमों के लागू होने के बाद से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े जाने पर पहली बार में वाहन का 500 रुपये व दूसरी बार से 1500 रुपये तक का चालान है।
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आरटीए कार्यालय में लगती है कामर्शियल वाहनों की प्लेट
ई-दिशा केंद्र में रोजाना 150 और आरटीए कार्यालय में 50 से ज्यादा वाहनों रजिस्ट्रेशन कार्ड बनते हैं। निजी वाहनों की एचएसआरपी अब वाहन कंपनी के डीलर ही बना कर देते हैं। जबकि कामर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट आरटीए कार्यालय में बनती है।
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यह है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रेट
बाइक - 135 रुपये
कार - 406 रुपये
थ्री व्हीलर - 180 रुपये
ट्रक - 312 रुपये।