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लूटपाट के छह दोषियों को पांच साल की सजा
ब्यूरो/अमरउजाला, करनाल
Updated Fri, 06 Nov 2015 01:48 AM IST
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एएसजे आरके जैन की अदालत ने असंध से जीरी से भरे ट्रक लूट मामले में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी सुनील वासी सफीदो, सोनू वासी सफीदो, जय भगवान वासी सिवानामाल सफीदो, मन्नू, विजय, हरीओम वासी सफीदो को पांच साल कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है।
19 नवंबर, 2012 को असंध से जीरी का लोड होकर इंद्री जा रहा था। इसका ड्राइवर रास्ते में जयसिंहपुरा गांव में रोककर आराम कर रहा था। आरोपियों ने रात में करीब 12 बजे एक टाटा सूमो में 7-8 आदमी आए और हथियारों के बल पर ट्रक व ड्राइवर को कब्जे में ले लिया। ट्रक को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर ट्रक से सारा माल खाली कर ट्रक को गांव गांजबड़ के पास जीटी रोड पर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था और उन्हें काबू किया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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19 नवंबर, 2012 को असंध से जीरी का लोड होकर इंद्री जा रहा था। इसका ड्राइवर रास्ते में जयसिंहपुरा गांव में रोककर आराम कर रहा था। आरोपियों ने रात में करीब 12 बजे एक टाटा सूमो में 7-8 आदमी आए और हथियारों के बल पर ट्रक व ड्राइवर को कब्जे में ले लिया। ट्रक को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर ट्रक से सारा माल खाली कर ट्रक को गांव गांजबड़ के पास जीटी रोड पर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था और उन्हें काबू किया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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