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अटल पार्क में आग की भेंट चढ़ी हरियाली
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। अटल पार्क में जीटी रोड के समीप पत्तों के ढेर में आग लगने से कई पेड़ जलकर राख हो गए। आसपास के पेड़ भी झुलस गए। हरियाली पर आंच को देखकर भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी संजीदा नजर नहीं आए। एक कर्मचारी पाइप से एक ही स्थान पर पानी छोड़ता दिखाई दिया। अग्निशमन की गाड़ी तक नहीं बुलाई गई।
एचएसवीपी के उद्यान अधिकारी नौरती राम का कहना है कि वे इस मामले में कड़ा संज्ञान लेंगे। पार्क में इस स्थान पर पेड़ों के पत्ते डलवा रखे थे। आग लगने की घटना के बारे उन्हें पता नहीं चल पाया। आग लगने के कारणों की जांच करेंगे।
फसल अवशेष जलाए तो जुर्माना
करनाल। सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी व प्रदूषण नियंत्रण विभाग की सख्ती के चलते जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसा करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। उपायुक्त अनीश यादव का कहना है कि यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाते पाया जाता है तो वह पर्यावरण के नुकसान की भरपाई देने के लिए उत्तरदायी होगा। दो एकड़ भूमि तक 2500 रुपये प्रति एकड़ घटना, दो से पांच एकड़ भूमि तक पांच हजार रुपये प्रति घटना व पांच एकड़ से ज्यादा भूमि 15 हजार रुपये प्रति एकड़ घटना जुर्माने का प्रावधान है।
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करनाल। अटल पार्क में जीटी रोड के समीप पत्तों के ढेर में आग लगने से कई पेड़ जलकर राख हो गए। आसपास के पेड़ भी झुलस गए। हरियाली पर आंच को देखकर भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी संजीदा नजर नहीं आए। एक कर्मचारी पाइप से एक ही स्थान पर पानी छोड़ता दिखाई दिया। अग्निशमन की गाड़ी तक नहीं बुलाई गई।
एचएसवीपी के उद्यान अधिकारी नौरती राम का कहना है कि वे इस मामले में कड़ा संज्ञान लेंगे। पार्क में इस स्थान पर पेड़ों के पत्ते डलवा रखे थे। आग लगने की घटना के बारे उन्हें पता नहीं चल पाया। आग लगने के कारणों की जांच करेंगे।
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फसल अवशेष जलाए तो जुर्माना
करनाल। सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी व प्रदूषण नियंत्रण विभाग की सख्ती के चलते जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसा करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। उपायुक्त अनीश यादव का कहना है कि यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाते पाया जाता है तो वह पर्यावरण के नुकसान की भरपाई देने के लिए उत्तरदायी होगा। दो एकड़ भूमि तक 2500 रुपये प्रति एकड़ घटना, दो से पांच एकड़ भूमि तक पांच हजार रुपये प्रति घटना व पांच एकड़ से ज्यादा भूमि 15 हजार रुपये प्रति एकड़ घटना जुर्माने का प्रावधान है।
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