फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   doctor cuple not get vail

डॉक्टर दंपती की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Jun 2021 02:27 AM IST
विज्ञापन
doctor cuple not get vail
नवजात शिशु को गोद लेने के मामले में गिरफ्तार मेरठ निवासी दंपती की रविवार को जमानत याचिका खारिज हो गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दंपती को निर्दोष बताते जहां अपना पक्ष रखा वहीं जांच अधिकारी द्वारा पुलिस का पक्ष प्रस्तुत किया गया। जमानत याचिका का विरोध करते जांच अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। गिरफ्तार दंपती पर कथित धोखाधड़ी एवं आपराधिक साजिश के तहत बच्चे का अपहरण करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है।
विज्ञापन

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दंपती की जमानत याचिका खारिज कर दी। बिहार के छपरा क्षेत्र निवासी ज्योति ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी सहेली का मेरठ के चिकित्सक दंपती के पास पहले से उपचार चल रहा था। इस कारण दंपती से उसकी भी पहचान हो गई। 14 सितंबर 2020 को उसने जब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बेटे को जन्म दिया तो चिकित्सक दंपती के रिश्तेदार अन्य एक दंपती उससे मिलने करनाल आ गए। जो मात्र 4 दिन के मासूम का इलाज करवाने के नाम पर मेरठ ले गए। बच्चा ले जाते समय कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। कुछ दिन बाद जब उसने बच्चे को वापस मांगा तो इस दंपती ने साफ इंकार कर दिया। आरोपी दंपती का कहना था कि उन्होंने ज्योति की स्वेच्छा से बच्चे को गोद लिया है। वह बच्चा वापस नहीं देंगे। इसके बाद ज्योति ने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया को शिकायत देकर बच्चा वापस दिलाने एवं कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed