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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Minors who are raped ten years imprisonment

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद

Mon, 30 May 2016 11:52 PM IST
ब्यूरो/करनाल,अमर उजाला
ब्यूरो/करनाल,अमर उजाला Updated Mon, 30 May 2016 11:52 PM IST
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता को हर्जाने के रूप में 50 हजार रुपये की राशि देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार, 7 जून, 2015 को एक गांव के युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया।

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वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और नाबालिग को धमकाया कि अगर घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पोक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में विचाराधीन था।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने सोमवार को आरोपी सन्नी दोषी करार देते हुए उसे दस साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 12 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को हर्जाने के रूप में पचास हजार रुपये देगा।

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