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Karnal News: वोट बनाने, मतदाता सूची से नाम हटाने व मतदाता के विवरण में संशोधन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 01:35 AM IST
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Creation of vote, deletion of name from voter list and amendment in voter details

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नीलोखेड़ी/करनाल। त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए वीरवार को गुरु ब्रह्मानंद राजकीय पॉलिटेक्निक के परिसर में एसडीएम अशोक कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, 17 निर्वाचन सुपरवाइजरों समेत 230 मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि वे सभी अपने-अपने मतदान केंद्र की मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। नया मत बनवाने के लिए आवेदन फार्म-6 व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बनाया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक अपनी आयु तथा रिहायशी दस्तावेजों के साथ निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों तथा जिला चुनाव कार्यालय करनाल के कार्यालय के अतिरिक्त अपने क्षेत्र के बीएलओ और स्वयं स्वचलित एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से फार्म नंबर-6 आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि जिन महिला मतदाताओं की शादी हो गई है, उनके पति फार्म नंबर-7 न भरकर केवल स्थानांतरण दस्तावेज सहित फार्म नंबर-8 भरें। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है या वे स्थान छोड़ कर चले गए हैं। उसके लिए अपने गांव के सरपंच, नंबरदार, चौकीदार और दो मौजिज लोगों के हस्ताक्षर सहित तथा शहरी क्षेत्र से संबंधित निगम पार्षद तथा आवेदक के स्वयं या पारिवारिक सदस्यों के हस्ताक्षर सहित आवेदित का वर्तमान पता, दूरभाष नंंबर लिखें व फार्म नंंबर-7 को स्वयं सत्यापित करके स्पष्ट टिप्पणी करें।
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उन्होंने सभी बीएलओ को डीएसई व पीएसई के बारे में बताया तथा निर्देश दिए कि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव या प्रभाव के पारदर्शिता से आमजन का सहयोग लेकर अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर योग्य व्यक्तियों के फॉर्म नंंबर-6 भरने के साथ-साथ वंचित पात्र महिलाओं के अधिक से अधिक वोट बनाएं ताकि वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त बीएलओ सभी मृतक तथा स्थानांतरित और दोहरे मतदाताओं के आपत्ति फॉर्म भरें तथा किसी भी प्रकार मतदाता की त्रुटियों तथा नया स्थानांतरण के लिए फार्म नंंबर-8 भरें ताकि डीएसई व पीएसई की संभावना कम हो।
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