फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Crackdown on late night DJ players

Karnal News: देर रात डीजे बजाने वालों पर कसा शिंकजा

Sun, 26 Nov 2023 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Sun, 26 Nov 2023 02:38 AM IST
विज्ञापन
Crackdown on late night DJ players
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

करनाल। पांच थानों की पुलिस ने रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वाले 11 डीजे संचालकों पर शिकंजा कसा है। पुलिस टीम ने कुछ संचलकों के उपकरण जब्त किए और कुछ को चेतावनी दी है।

शादियों का सीजन शुरू होने पर देर रात तक डीजे बजाए जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है और समारोह स्थल पर आसपास रहने वाले लोगों की नींद खराब होती है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। निर्धारित समयावधि के बाद व बीच सड़क पर डीजे बजाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए थे।
विज्ञापन


इसके अलावा मेरिज पैलेस आदि के संचालकों से निर्धारित समयावधि के बाद डीजे न बजाने के शपथपत्र भी लिए गए थे। इसके बाद भी लगातार देर रात तक डीजे बजाने की शिकायतें करनाल पुलिस को प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस की टीमों ने11 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। कई डीजे संचालकों के उपकरण जब्त किए हैं। कुछ को आगे से रात 10 बजे के बाद डीजे न बजाने की चेतावनी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस अधीक्षक ने आमजन से दोबारा अपील करते हुए कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे न बजाएं और न ही बीच सड़क पर डीजे बजाकर यातायात को बाधित करें। इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जाएगी।

कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करते डीजे उपकरण जब्त किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed