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Karnal News: समलैंगिक युवतियों को कोर्ट ने दिलाई सुरक्षा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Feb 2024 03:24 AM IST
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Court grants protection to gay girls
एक युवती की परिजन कराने वाले थे शादी
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संवाद न्यूज एजेंसी

करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने एक समलैंगिक जोड़े को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी है। साथ ही उन्हें पुलिस सुरक्षा के साथ सेफ हाउस भिजवा दिया है। दोनों युवतियों में से एक की आगामी 26 फरवरी को शादी होनी थी। शादी से 10 दिन पहले यानी 17 फरवरी को दोनों युवतियां वकील मुकेश गर्ग से मिलीं और लिव-इन में रहने की इच्छा जताई थी। जिसके बाद वकील ने उसी दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुलिस सुरक्षा की याचिका लगाई और उसी दिन युवतियों को न्यायाधीश ने सुरक्षा देकर सेफ हाउस भेज दिया।

एडवोकेट मुकेश गर्ग ने बताया कि दोनों युवतियां उनके पास 17 फरवरी को पहुंची थीं और उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। करनाल क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती अभी बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है और दूसरी 23 वर्षीय युवती पानीपत के मतलौडा क्षेत्र की है। जो बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के बाद करनाल के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कार्य करती है।
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बताया जा रहा है कि दो साल पहले फेसबुक से जान-पहचान होने के बाद पानीपत निवासी 23 वर्षीय युवती का करनाल निवासी 22 वर्षीय युवती के घर आना-जाना था। दोनों युवतियां होने के चलते परिजनों को किसी तरह का शक नहीं हुआ।
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शादी तय होने पर बनाई भागने की योजना

वकील के अनुसार, जब करनाल की युवती की शादी परिजनों ने जींद में तय कर दी तो उन्हें एक-दूसरे से अलग होने का डर सताने लगा। शादी तय होने के बाद ही उन्होंने घर से भागने और सुरक्षा लेने की योजना बनाई। दोनों लड़कियों के घर से फरार होने और उन्हें करनाल कोर्ट में जाने की सूचना मिली तो दोनों के परिजन मौके पर पहुंच गए और दोनों को बहुत समझाया, लेकिन दोनों एक-दूसरे के साथ रहने का मन बना चुकी थीं। जिसके बाद वकील ने दोनों युवतियों को अपने-अपने परिवार से जान का खतरा बता जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सुरक्षा की मांग की और बाद में उन्हें सुरक्षा दी गई।
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