फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Case against 20 for firing on youth

युवक पर गोली चलाने के मामले में 20 के खिलाफ केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Mar 2022 02:10 AM IST
विज्ञापन
Case against 20 for firing on youth
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

इंद्री। रादौर निवासी लविश पर रविवार को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रविवार की शाम गांव धनौरा के पास आवर्धन नहर की पटरी पर कुछ युवकों ने लविश निवासी रादौर व उसके साथियों पर हमला कर दिया था। हमले के दौरान एक युवक ने लविश पर फायरिंग की जबकि उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया था। लविश को घायल अवस्था में करनाल के अस्पताल में लाया गया था। जहां सोमवार को पुलिस ने उसके बयान लेकर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का दावा है कि जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस को दी शिकायत में लविश ने बताया है कि कुछ समय पूर्व उसके दोस्त दीपक का अभिषेक के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के संबंध में सुलह करने के लिए अभिषेक ने हमें नहर की पटरी पर बुलाया। जब हम अपने अन्य दोस्तों के साथ शाम के समय नहर के पास पहुंचे तो गांव कलरी की तरफ से गुरमेज सरपंच, अशोक मुखाली हमारी तरफ आए। उनके पीछे अभिषेक जोगी, राजन, शालू, नितिन, मोहित, बुरा जोगी, अजय ताना, अशोक, अमित, साहिल व सात-आठ अन्य लोग निवासी मुखाली लाठी-डंडे और रॉड लेकर आए और आते ही उन पर हमला कर दिया। इस दौरान अभिषेक ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उसकी टांग में लगी।
विज्ञापन

लविश की शिकायत पर 12 नामजद व आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है। जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

- सतपाल सिंह, प्रभारी थाना इंद्री
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed