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Karnal News: कैरम बोर्ड के कर्ण स्टेडियम में दो को होंगेे ट्रायल
Mon, 26 Jan 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 26 Jan 2026 01:37 AM IST
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करनाल। अखिल भारतीय सिविल सेवा की ओर से कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी माह में होने जा रहा है। इसके लिए पंचकुला खेल विभाग की ओर से कर्ण स्टेडियम में ट्रायल की तारीख और स्थान तय कर दिए गए है। कैरम बोर्ड के लिए प्रतिभागियों को दो फरवरी को कर्ण स्टेडियम में आकर ट्रायल देना होगा। जिसके लिए जिला खेल विभाग की ओर से तैयारी शुरु कर दी गई हैं। ट्रायल में जिला खेल अधिकारी की ओर से कोच को नियुक्त करने के लिए कहा गया है।
इस ट्रायल में चयनित होने वाली खिलाड़ियों को प्रदेश की टीम में स्थान मिलेगा और यह प्रतियोगिता 17 से 24 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होगी। जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रंगा ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी और जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं, वे इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इच्छुक खिलाड़ियों को अपने विभागीय कार्यालय से यह प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा कि वे संबंधित विभाग में सरकारी कर्मचारी व अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड की हिदायतों के अनुसार रक्षा सेवाओं, अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एनएसजी के वर्दीधारी कर्मी, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी, दिहाड़ी और अनौपचारिक श्रमिक, अस्थायी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और नए भर्ती हुए कर्मचारी, जिन्होंने नियमित सेवा में छह महीने से कम समय पूरा किया हो, वे कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
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इस ट्रायल में चयनित होने वाली खिलाड़ियों को प्रदेश की टीम में स्थान मिलेगा और यह प्रतियोगिता 17 से 24 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होगी। जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रंगा ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी और जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं, वे इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इच्छुक खिलाड़ियों को अपने विभागीय कार्यालय से यह प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा कि वे संबंधित विभाग में सरकारी कर्मचारी व अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड की हिदायतों के अनुसार रक्षा सेवाओं, अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एनएसजी के वर्दीधारी कर्मी, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी, दिहाड़ी और अनौपचारिक श्रमिक, अस्थायी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और नए भर्ती हुए कर्मचारी, जिन्होंने नियमित सेवा में छह महीने से कम समय पूरा किया हो, वे कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
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